Uttarakhand Pension Yojana Apply | उत्तराखंड पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन | उत्तराखंड विकलांग योजना स्टेटस | ssp.uk.gov.in Portal | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेंशन स्टेटस
उत्तराखंड प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग ने नेत्रहीन, बहरे और गूंगे और विकलांग ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण की सुविधा प्रदान की है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ हैं और देश की कुल आबादी का 2.21% हैं। इनमें हियरिंग, स्पीच, मूवमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसएबिलिटी और किसी भी अन्य विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए इस लेख को विस्तार से पढ़ें।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023
राज्य के दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) की घोषणा की है। विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को आरम्भ करने का कारण यह है कि विकलांग (दिव्यांग) व्यक्ति को अक्सर खाने-पीने और दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है की समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार ने Uttarakhand SSP Disbaled Pension Scheme शुरू की है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत अनुदान राशि-
Grant Amount under Uttarakhand Disabled Pension Scheme – इस दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास आय का कोई साधन नहीं होना चाहिए या उम्मीदवार को BPL चयनित परिवार से संबंधित होना चाहिए या मासिक आय 4,000 रुपये तक ही होनी चाहिए।
- यदि अभ्यर्थी का पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है और गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी अनुरक्षण के लिए पात्र होंगे।
- दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1,000/- रुपये प्रतिमाह।
- कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को 1,200/- रुपये प्रतिमाह।
- 0-18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों के माता-पिता को 700/- रुपये का मासिक भत्ता दिया जाता है।
- मानसिक रूप से विकलांग पत्नी / पति को मासिक पेंशन (800 + 400 = 1200 रुपये) दी जाती है।
Uttarakhand Disabled Pension Scheme के लाभ-
- विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों (Disabled Person) के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।
- ताकि विकलांग लोग आत्मनिर्भर बन सकें।
- जिस कारण दिव्यांगजन को आय का साधन मिल सके।
- ताकि विकलांग लोग किसी पर निर्भर न रह सकें।
इसे भी पढ़ें: Devbhoomi – देवभूमि उत्तराखंड खाता खतौनी भू अभिलेख देखें
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए पात्रता-
- आवेदक लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उसके पास सरकारी अस्पताल से 40% या अधिक विकलांगता प्रमाणपत्र (Disabled Certificate) होना चाहिए।
- एक विकलांग आवेदन की पारिवारिक आय वार्षिक 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
- विकलांग व्यक्ति जो पुरानी पेंशन, विधवा पेंशन, या कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति वाहन का मालिक है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
Disabled Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- विकलांग प्रमाण पत्र (Disabled Certificate)
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- परिवार का आय प्रमाण पत्र (Family Income Certificate)
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (Passport-size Photo)
- बैंक खाता विवरण (Bank Passbook Details)
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड बेटी विवाह अनुदान योजना 2020 फॉर्म पीडीएफ
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया-
सर्वप्रथम आवेदक को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://ssp.uk.gov.in/ में जाना होगा। या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके सीधे आवेदन फॉर्म में जा सकते है।
Viklang-Pension-Yojana-Application-Form
- आवेदन से पहले पेंशन योजना का चयन (वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग) करें।
- दिव्यांग पेंशन योजना का चयन करते ही समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड पेंशन योजना (अनुदान प्रार्थना पत्र) खुल जायेगा।
- मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरना हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अंत में “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- ध्यान दे लाल रंग में (*) से चिन्हित सभी क्षेत्र भरने अनिवार्य हैं। इसके बाद, आपके आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिये आपको ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और प्रधान के हस्ताक्षर व मुहर लगनी होगी।
- शहरी क्षेत्र के लिये आपको सहा0 समाज कल्याण अधिकारी और तहसीलदार के हस्ताक्षर व मुहर लगनी होगी।
Divyang Pension Yojana आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें-
Download Disabled Pension Scheme Application Form PDF – इसके लिए सर्वप्रथम आपको योजना का Application Form डाउनलोड करना होगा। विकलांग भरण-पोषण अनुदान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आप इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- जानकारी भरने के बाद फॉर्म की जाँच करें और फिर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- इसे उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करवा दें।
- आपके आवेदन हो जाने पर आपको सम्बंधित विभाग द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
पेंशन की वर्तमान स्थिति (समाज कल्याण विभाग): यहाँ क्लिक करें
इसे भी पढ़ें: नंदा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड 2020 आवेदन फॉर्म PDF