Pravasi Swarojgar Yojana Form| उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Mukhyamantri Swarojgar Yojana Form | Uttarakhand Pravasi Swarojgar Scheme In Hindi
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 28 मई 2022 को राज्य के प्रवासी श्रमिकों/मजदूरों तथा बेरोजगार नागरिकों के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य उत्तराखंड में बहार से आए प्रवासी नागरिक और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। इसके साथ ही राज्य में लगातार बढ़ रही पलायन की समस्या को भी दूर करना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) के तहत उत्तराखंड के सभी युवाओं को स्वरोजगार खोलने के लिए गारंटी फ्री लोन के तहत ऋण दिया जाएगा।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2023
जिससे बेरोजगार युवा अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर पाएंगे और अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर पाएंगे। योजना के तहत प्रदेश के स्किल्ड युवा व प्रवासी अपना कारोबार शरू कर सकेंगे। जिसके लिए सरकार द्वारा अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा। सर्विस सेंटर के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा। जिससे लोग अपना खुद का व्यवसाय खोल सकेंगे। जिसमें दुकान, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी बूथ, मिल्क बूथ, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट आदि प्रकार के रोजगार खोल सकते हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के राज्य बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की थी। जिसमें युवाओं को फ्री गारंटी के तहत रोजगार खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज 2 जून 2023 को आधिकारिक वेबसाइट www.msy.uk.gov.in लॉन्च की है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी
कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था। जिसके चलते सभी प्रकार के रोजगार बंद किये गए है। इस वजह से देश के व राज्य के बहुत से नागरिक बेरोजगार हो गये। लेकिन अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद लॉकडाउन में कुछ नियमों के साथ डील दी गयी है। जिसके चलते उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए गारंटी फ्री योजना के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) खोलने के लिए ऋण मुहैया करा रही है।
Mukhyamantri Swarojgar Loan Subsidy Yojna 2023 के तहत उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 25 लाख रुपए का और सर्विस सेंटर में 10 लाख रुपए तक का ऋण देगी। जिसमें दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी मिलेगी। वही पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी मिलेगी तथा मैदानी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को अधिकतम छूट ₹ 6.25 लाख तक मिलेगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की मुख्य विशेषताएं-
Uttarakhand CM Swarojgar Yojana 2023 Highlights: | |
योजना | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
लॉन्च किया | CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी |
शरू तिथि | 28 मई, 2023 |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार युवक |
लाभ | रोजगार के लिए ऋण |
संबंधित विभाग | एमएसएमई (MSME) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.uk.gov.in |
उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार योजना के लिए योग्यता/पात्रता-
- उत्तराखंड का निवासी: – Uttarakhand Swarojgar Yojana का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। अन्य राज्य के जो व्यक्ति प्रदेश में रहते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आयु सीमा: – योजना के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो 18 से अधिक आयु का होगा।
- बेरोजगार युवा: – इस सब्सिडी लोन योजना का लाभ कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को दिया जायेगा, जिससे वह अपना स्वरोजगार खोल सके।
- बकाय दार: – जो व्यक्ति पहले किसी बैंक या संस्था का डिफाल्टर होगा, वह इस योजना का पात्र नहीं होगा।
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Uttarakhand Swarojgar Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज-
आधार कार्ड | पेन कार्ड | फोन नंबर | शपत पत्र | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट |
निवास प्रमाण पत्र | बैंक पासबुक | शैक्षिक प्रमाण पत्र | पहचान पत्र | योग्यता प्रमाण-पत्र |
उत्तराखंड स्वरोजगार लोन सब्सिडी योजना का लाभ-
- इस योजना से राज्य के कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- इसमें दुकान खोलना, मुर्गीपालन, पशुपालन, डेरी खोलना, मिल्क बूथ, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट खोलना आदि कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं।
- Uttarakhand Swarojgar Yojana में उनके क्षेत्रों के अनुसार लोन में सब्सिडी दी जाएगी।
- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख सर्विस सेक्टर में अधिकतम ₹10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। इस ऋण पर दूरस्थ जिलों में 25% सब्सिडी, पर्वतीय जिलों में 20% सब्सिडी तथा मैदानी क्षेत्रों में 15% सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम छूट ₹6.25 लाख तक मिलेगी।
- वही व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है जो उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो तथा पहले से किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न रहा हो
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10% जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 5% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- आवेदकों को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में ऑफलाइन एवं मैनुअल आवेदन करने की सुविधा है।
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Uttarakhand Swarojgar Yojana आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया-
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से है:
- सबसे पहले आवेदक को msy.uk.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- यहां आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) का होम पेज खुलेगा जहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। और यहां आपको पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
- पंजीकरण प्रक्रिया में अपना खाता (account) बनाने के लिए खाता बनाएं ईमेल, पासवर्ड, नाम, पैन कार्ड नंबर , आधार नंबर , जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि प्रकार की जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद नीचे स्मित के ऑप्सन पर क्लिक कर दें। इस प्रक्रिया के पूरा करने के बाद आपको आवेदन करें पर क्लिक करना होगा जहाँ आपको अपनी यूजर आईडी भरनी होगी।
SWAROJGAR-YOJANA-APPLICATION-FORM-PDF
Offline Registration Process – ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबधित जिला एमएसएमई विभाग जिला उद्योग केन्द्र पर जा कर आवेदन करना होगा। जिसके बाद, जिला एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय के नोडल अधिकारी द्वारा आपके आवेदन को स्वीकार किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana का लाभ उठाने के लिए आपको एमएसएमई विभाग (MSME Dept) जिला उद्योग केन्द्र पर जाना होगा। - एमएसएमई (MSME) का पूरा नाम क्या है?
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises) - युवा स्वरोजगार के लिये युवा किस प्रकार के रोजगार खोल सकता है?
व्यक्ति रोजगार करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय खोल सकता है। लेकिन कई प्रकार के ऐसे भी रोजगार हैं जिनके लिए सरकार गारंटी फ्री लोन या बहुत कम ब्याज दर पर लोन देती है। - स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है?
आपके जिला स्तरीय स्तर पर आपका स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (Self-Employment Training Center) है। - योजना का आवेदन पीडीऍफ़ (PDF) फॉर्म कहाँ मिलेगा?
स्वरोजगार लोन सब्सिडी योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ जिला स्तर पर उद्योग विभाग पर मिलेगा।
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