उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 | UP Viklang Pension List Download Online

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन | विकलांग पेंशन योजना आवेदन | Viklang Pension Application Form | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति

नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जिस योजना की जानकारी देंगे। उसका नाम है “उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना”। देश राज्य के निराश्रित दिव्यांग नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत पेंशन योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है। दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य के निराश्रित दिव्यांग जन की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन

इसके अतिरिक्त दिव्यांग विकास कार्यक्रम के माध्यम से गैर सरकारी संस्थाओं दिव्यांग सेवा एवं कल्याण कार्यक्रम में सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांग जन को रूपए 500 मासिक पेंशन देना निर्धारित किया गया है।

इस पेंशन योजना का लाभ राज्य के निराश्रित गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग जन को प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी दिव्यांग जन जो योजना में आवेदन की पात्रता रखते हों। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत पेंशन वेबपोर्टल पर आवेदन की स्थिति, पेंशन योजना सूचि में अपना नाम आदि की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी UP Viklaang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन के इच्छुक हैं। तो इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

New Update => जैसे की आप सभी जानते है कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा की थी । तभी वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नयी घोषणा की है । देश के विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी ।ये राशि लाभार्थी के खाते मे अगले तीन महीने के लिए दो किस्त में सीधे दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।

 Eligibility of UP Viklang Pension Yojana-

  • स्थायी निवासी (Permanent resident) => आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के साथ हीं प्रदेश का स्थायी रूप से निवासी होना अनिवार्य है।
  • विकलांगता (Disability) => पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होना आवश्यक है।
  • आयु सीमा (Age limit) => आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र वार्षिक आय (Rural area annual income) => प्रदेश में निवासरत ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 46,080 होने पर आवेदन के लिए पात्र होंगे।
  • शहरी क्षेत्र वार्षिक आय (Urban area annual income) => राज्य के शहरी क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 56,460 वार्षिक होने पर हीं योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
शुरू की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा
लाभार्थी राज्य के विकलांग लोग
विभाग सामाजिक कल्याण विभाग
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/index.aspx

यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़-

  1.  राज्य के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र (Certificate of disability)
  2. आयु प्रमाण पत्र (Age certificate)
  3. आवेदक के परिवार का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate of the applicant’s family)
  4. निवास प्रमाण पत्र (Residence certificate)
  5. आधार कार्ड (Aadhar Card)
  6. बैंक खाता नंबर (Bank account number)
  7. बैंक खाता पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी (Photocopy of the bank account passbook)

दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2023 आवेदन प्रक्रिया-

  •  यूपी विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। जिसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।

UP-handicapped-pension-scheme-portal

  • इसके बाद, आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप “ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करिए।जैसा नीचे दिखाया गया है।
Apply-Online-UP-Viklang-Pension-Yojana
Apply-Online-UP-Viklang-Pension-Yojana
  • अब इस पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे चित्र अनुसार आपको “New Entry Form” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

http://sspy-up.gov.in

  • “New Entry Form” पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार एक फॉर्म खुलेगा।
Uttar-Pradesh-Viklang-Jan-Pension-Scheme-Registration-Form
Uttar-Pradesh-Viklang-Jan-Pension-Scheme-Registration-Form
  • इस फॉर्म में आपको सभी सूचनाएं भरने एवं दस्तावेज की फाइल अपलोड करने के बाद कोड लिखकर “save” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद, दूसरे पेज पर आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को याद रखना होगा। इसी नंबर के प्रयोग से आप आवेदन की स्थिति जाँच सकेंगे।

उप्र विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति देखिये-

  •  आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट में जाने के लिए ==>> यहां क्लिक करें  
  • क्लिक करने के बाद, आपके सामने नीचे दिखाए गए चित्र की तरह पेज खुलेगा।
Check-Application-Status-Online
Check-Application-Status-Online
  • इस पेज में “पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करिए।
  • इसके बाद, आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमे आपको “Handicap Pension” विकल्प का चयन करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। जैसे नीचे दर्शाया है।

  • फिर आवेदन फॉर्म में दर्ज किया गये बैंक अकाउंट नंबर को लिखना होगा। इसके बाद कोड लिखकर “submit” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आपकी आवेदन की स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची –

  •  सर्वप्रथम आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट में जाने के लिए ==>> यहां क्लिक करें
UP-Viklang-Pension-Yojana-List
UP-Viklang-Pension-Yojana-List
  • फिर आपके सामने ऊपर दिखाए गए अनुसार पेज खुलेगा यहाँ आप क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र –> जनपद –> विकासखण्ड् –> ग्राम पंचायत –> ग्राम का चयन कर लाभार्थी सूची देख सकते हैं।

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यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन (Click Here) & उत्तर प्रदेश प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन (Click Here)

प्रिय पाठकों, आशा करते हैं की आपको हमारे द्वारा दी गयी “उतर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana 2023)” की सभी जानकारी पसंद आयी होंगीं। यदि आपको इससे जुडी कोई अन्य जानकारी या कोई सवाल पूछना हो तो आप हमे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपकी सहयता करेंगें। उत्तर प्रदेश व अन्य सभी राज्यों की योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज www.yojanaformpdf.com से जुड़े रहें। धन्यवाद-

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