उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हिंदी में / Uttar Pradesh Marriage Registration Certificate Online Apply in Hindi -:उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के नागरिकों के लिए एक नया नियम शुरू किया है हर नागरिक के लिए विवाह का पंजीकरण होना चाहिए। इस नियम के तहत, यूपी के नागरिक कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। शुल्क अलग-अलग धर्म और जाति के अनुसार निर्धारित होते हैं। मुसलमानों को भी अपना निकाह दर्ज कराया होगा। यदि आप 1 साल के भीतर शादी के लिए पंजीकरण नहीं करते हैं, तो आपको 10 रुपये जुर्माना देना होगा और 1 साल के बाद आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा और हर साल रुपये बढ़ जाएंगे।
देश में, सभी जाति / धर्म के नागरिकों को अपनी शादी के पंजीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन देश के कई राज्यों में, कानूनों के लचीले होने के कारण इसे पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में सभी विवाहों के लिए अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से दूसरे राज्य की तरह नई शुरुआत की है। विवाह पंजीकरण का अधिकार शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में निकायों को ग्राम पंचायत को देगा।
यूपी विवाह पंजीकरण आवेदन 2023-24
गौरतलब है कि कई बार पति अपनी पत्नी से शादी करने से इंकार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों की देखभाल करने की अनुमति के साथ विरासत में मिली संपत्ति और उनकी पत्नी के अधिकारों को दिखाना मुश्किल है। कई विवाह समारोह धार्मिक और पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अदालत में आयोजित होते हैं। इस प्रकार के विवाह और लोगों के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे विवाह प्रमाण पत्र के महत्व को नहीं समझते हैं।
विवाह पंजीकरण नियम/अधिनियम
Uttar Pradesh UP Marriage Act or Rules for Registration -:
विवाह के लिए निर्धारित केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, राज्य के महिला कल्याण विभाग द्वारा 2017 से राज्य उत्तर प्रदेश में पंजीकरण को अनवार्य कर दिया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार, यूपी सरकार ने राज्य के निवासी के लिए विवाह के प्रमाण पत्र को सभी कानूनी स्थानों पर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यहां तक कि राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को भी अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा। निम्नलिखित उल्लिखित कारणों के कारण विवाह पंजीकृत होना आवश्यक है।
कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी विवाहों को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि बाल विवाह, एक से अधिक विवाह करना रुक जाए और महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित रखना। देश के कई राज्यों में लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब यूपी में, सभी नागरिकों के लिए यह एक अनिवार्य दस्तावेज है। विवाह के बाद पंजीकरण को विवाहित जोड़ों को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तब आवेदक पासपोर्ट आकार में दो फोटो और एक दूसरे को शादी के निमंत्रण कार्ड के साथ देंगे।
- राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए।
- यह विधवा के वंशानुक्रम के लिए दावा करने में सक्षम करेगा।
- महिलाओं के अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा और बच्चों को अपने अधिकार के लिए आसान हो जाएगा।
- बिगामी या बहुविवाह पर जाँच रखने के लिए।
- साथ ही महिलाओं को हिंसा से बचाना भी इसका एक लाभ है।
हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम 1973
Hindu Marriage Registration Act, 1973 in Uttar Pradesh / UP -:
जोड़े को गवाहों को गवाही देने के लिए पेश किया जायेगा जो इस बात की गवाही दे सकें कि उन्होंने शादी देखी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी मान्य है। ऑनलाइन सिस्टम में निकाय भी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत सक्षम अधिकारी के सामने पेश किया जा सके। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण / Marriage Certificate Registration in Uttar Pradesh के लिए एक मामूली शुल्क होगा। मुख्य सचिव का निर्णय इस मामले में अंतिम होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। राज्यों को विवाह को पंजीकरण अनिवार्य करके नियम बनाने होंगे।
यूपी हिंदू विवाह पंजीकरण / UP Hindu Marriage Registration 1973 के सरकारी नियमों के अनुसार, निम्नलिखित उल्लिखित शर्तों को दुल्हन और दुल्हन दोनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।
- शादी की रस्मों के लिए हिंदू रीति-रिवाज निभाने चाहिए।
- आवेदन करने वाले या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूल्हा और दुल्हन हिंदू होने चाहिए।
- वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु के विवाह के समय 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह का स्थान दूल्हे का निवास, वधू का निवास स्थान या विवाह समारोह की जगह के रजिस्ट्रार कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
Required Documents List for Vivah Praman Patra Panjikaran Uttar Pradesh -:
यदि आपकी हाल ही में शादी हुई है या होने वाली है तो आपको यूपी विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण / UP Marriage Certificate Registration से पहले पहले कुछ दस्तावेजों का प्रबंध करना होगा। यहाँ हम नीचे आपको सभी दस्तावेजों की सूची प्रदान कर रहे हैं। आपको ये सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगें।
- पति और पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- दोनों के (पति और पत्नी) मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।
- वर तथा वधू दोनों में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- एड्रेस प्रूफ / पते का प्रमाण जैसे – वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की अंकतालिका।
- वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो।
- एक विवाह की तस्वीर (पति / पत्नी दोनों की साथ में)।
- सभी दस्तावेजों को स्व-सत्यापित होना चाहिए।
- विवाह का कार्ड (पति / पत्नी दोनों के लिए)।
-:- कृपया ध्यान दें -:-
विवाह प्रमाणपत्र तब तक लाइफटाइम / जीवनभर के लिए मान्य है जब तक पति-पत्नी से कोई भी तलाक के लिए आवेदन नहीं करता है।
विवाह पंजीकरण के लाभ
Benefits of Marriage Certificate Registration for Uttar Pradesh / UP Citizens -:
अगर आप अपनी शादी को ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो आप कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको भविष्य में कई सुविधाएं मिलेंगी। नीचे दिए गए अनुसार आपको जो लाभ मिलेंगे:
- यदि आप पासपोर्ट या बैंक खाते के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ऐसे कई देश हैं जहां पारंपरिक विवाह को वैध नहीं माना जाता है, विवाह प्रमाण पत्र इस तरह से काम कर सकता है।
- इसके प्रयोग कर सभी तरह की धनराशि जैसे बीमा पॉलिसी को नामांकन किया जा सकता है, बैंक या बीमा की दावा राशि प्राप्त करने के लिए यूपी मैरिज सर्टिफिकेट भी आवश्यक है।
- विवाह प्रमाण पत्र महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है तथा कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए वैद्य दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।
विवाह पंजीकरण शुल्क
Fees for Marriage Registration Certificate in Uttar Pradesh / UP -:
अगर आप यूपी मैरिज सर्टिफिकेट / UP Marriage Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूपी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए लागू शुल्क देना होगा। यहाँ हमने नीचे प्रमाण पत्र हेतु शुल्क की जानकारी प्रदान की है।
- महीने के भीतर विवाह पंजीकरण – 10 रुपये
- एक महीने के बाद विवाह पंजीकरण – 20 रुपये
यदि आप अपनी शादी को पंजीकृत नहीं कर पाए हैं, तो आपको विलंबित पंजीकरण के लिए जुर्माना देना होगा। विवाह के एक वर्ष के भीतर आपको 10 रुपये का जुर्माना देना होगा और एक वर्ष के बाद विलंबित पंजीकरण शुल्क में 10 रुपये से वृद्धि होगी। उसके बाद विलंबित पंजीकरण के लिए 50 रुपये जुर्माने के रूप में देना होगा।
यूपी विवाह ऑनलाइन पंजीकरण
Online Registration for Uttar Pradesh / UP Marriage Certificate -:
यदि आप विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले, आपको आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी और फिर पंजीकरण के लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा। आप विभाग की वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction पर जा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में समर्थ नहीं हैं तो आप ऑफलाइन भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद आपको उसके साथ सारे दस्तावेज लगाने होंगे और सम्बंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे।
पहली प्रक्रिया – ऑनलाइन पंजीकरण
- पहला चरण –
वेबसाइट खोलने के बाद आपको नीचे तस्वीर जैसा पेज दिखाई देगा।

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दूसरा चरण –
अब आपको अपने बाएं हाथ पर “Apply – आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आप नीचे दिए गए चित्र के अनुसार देख सकते हैं “Vivah Panjikaran – विवाह पंजीकरण” का पेज खुल जायेगा।

- तीसरा चरण –
अब आपको ऊपर दिए गए चित्र पर दिए गए विकल्पों पर क्लिक करना है और फिर आगे की प्रक्रिया के लिए “Avedan Vivah Panikaran- आवेदन विवाह पंजीकरण” पर क्लिक करें। अब एक नीचे दिए चित्र के अनुसार आपके कंप्यूटर पर पेज दिखाई देगा।

-
चौथा चरण –
अब यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको “Fill New Application – नवीन आवेदन फार्म भरें” या यदि आप पहले से पंजीकृत सदस्य हैं तो आपको अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा। अगर आप पहली बार आवेदन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार “नवीन आवेदन फार्म भरें” पर क्लिक करें। अब आपको नीचे दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार एक नया पेज दिखेगा।

- पांचवां चरण –
अब आपको इस आवेदन पत्र पर पूछी गई सारी जानकारी भरनी होंगी। सभी आवेदकों को सही और सत्य जानकारी आवेदन पत्र पर भरनी होगी। यदि विभाग द्वारा कोई भी जानकारी गलती पाई जाती है तो आपका आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।
- पति का नाम हिंदी या अंग्रेजी में।
- माँ का नाम दर्ज करें।
- पिता का नाम दर्ज करें / अभिभावक का विवरण दर्ज करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से विवाह समय चुनें।
- जन्म् की तारीख़ दर्ज करें।
- ई-मेल आईडी दर्ज करें।
- राष्ट्रीयता दर्ज करें।
- आयु दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- पता विवरण दर्ज करें।
- जिले का चयन करें।
- तहसील में प्रवेश करें।
- अपना पूरा पता दर्ज करें।
- पिनकोड दर्ज करें।
छठवां चरण –
अब “Save” बटन पर क्लिक करें। अब आपको पत्नी का सारा विवरण भरना है और आपको अपनी तस्वीर भी अपलोड करनी है और फिर “Save” बटन पर क्लिक करना है। अब अपना विवाह पंजीकरण कार्यालय चुनें और फिर अपना फॉर्म जमा करें। लॉग इन आईडी और पासवर्ड जमा करने के बाद आपको प्रदान करेगा। आप अपने खाते में लॉगिन करके अपना पंजीकरण विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। अपना आवेदन जमा करने के बाद आप भविष्य में सहायता के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।
डाउनलोड आवेदन पत्र
Download Application Form to Apply Uttar Pradesh / UP Marriage Certificate -:
यूपी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट उत्तर प्रदेश आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। आप दूल्हे और दुल्हन के लिए यूपी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग भी कर सकते हैं।
UP Marriage Certificate Application Form
आवेदन पत्र की जांच करें क्योंकि आवेदन पत्र पीएफडी के रूप में है आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं या आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर भर सकते हैं। उसके बाद आपको दस्तावेजों के साथ आवेदन को रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा।
विवाह पंजीकरण सत्यापन
UP Vivah Panjikaran Satyapan / Uttar Pradesh Marriage Registration Verification -:
विवाह पंजीकरण सत्यापन यूपी की प्रक्रिया के लिए आपको नीचे दिए लिंक पर जाना होगा। आपकी सहायता के लिए चरण निम्नानुसार लिखे गए हैं। लिंक का उपयोग करें और आपको नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार पेज आपके कंप्यूटर पर दिखेगा।

- आधार विवाह पंजीकरण सत्यापन पर क्लिक करें। अगले पेज में आपको नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार पेज दिखाई देगा।

- पोर्टल पर दी गई जगह में आवश्यक विवरण दर्ज करें। आपको विवाह पंजीकरण सत्यापन यूपी का विवरण मिलेगा।
विवाह प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
Download UP Marriage Certificate Online -:
आप विवाह प्रमाणपत्र यूपी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे दिए गए डाक टिकट और पंजीकरण पोर्टल यूपी के पोर्टल लिंक का उपयोग करके पर लॉग इन करना होगा:
इस पेज पर आपको जानकारियां भरनी होंगी:
- आवेदन संख्या दर्ज करें।
- पासवर्ड दर्ज करे।
- कैप्चा कोड दर्ज करें।
- साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आप मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे।
संपर्क सूचना
Contact Details of Department Regarding Help for UP Marriage Certificate -:
मैरिज सर्टिफिकेट यूपी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पास के रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अन्य अधिकारी का विवरण नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है। आप इससे जुड़े अधिकारी का और विवरण प्राप्त करने के लिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
यहाँ हमने आपको उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण / Uttar Pradesh Marriage Registration की पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको अधिक सहायता चाहिए तो कृपया उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग / Uttar Pradesh Stamp and Registration Department की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/ पर जाएँ। आप 0532–2623667 पर भी कॉल कर सकते हैं और विभाग के अधिकारयों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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सर मैं राजस्थान से हू मैने उत्तरप्रदेश गाजियाबाद से विवाह रजिस्ट्रेशन करवाया है। मेरे पास से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र गुम हो गया है। मुझे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मैं प्रमाण पत्र की दूसरी असली कॉपी चाहिए मुझे क्या करना होगा और फीस व पूरी प्रक्रिया बताने की कृपा करें।…