Chhattisgarh Sukhad Sahara Pension Yojana 2022 :- नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की एक नई योजना “सुखद सहारा पेंशन योजना” की सभी जानकारी लेके आएं हैं। सुखद सहारा योजना प्रदेश सरकार की एक पेंशन योजना है। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर शुरू किया हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाली विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा इस पेंशन योजना को संचालित करने का उद्देश्य विधवा और बेसहारा परित्यक्ता महिलाओं को सामज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
Sukhad Sahara Pension Yojana के तहत समाज के उन लोगों को लाभ प्रदान करना हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य के ऐसे जरुरत मंद लोगों के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया हैं। योजना के अंतर्गत पहले पेंशन की राशि रु 200 प्रतिमाह थी। जिसे बढ़ाकर रु 350 प्रति माह कर दिया गया है। योजना में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यकता महिला भी आवेदन कर सकती हैं। प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा महिलायें इस योजना से लाभान्वित हो रहीं हैं। इस पेंशन योजना में आवेदन ऑफलाइन करना होगा। आवेदन के पश्चात पात्र लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांरित कर दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ें।
छत्तीसगढ़ सुखद सहारा पेंशन योजना 2022
Chhattisgarh Sukhad Sahara Pension Yojana Details – जैसा की आपको हमने ऊपर बताया है की इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी महिलायें गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन कर रही हैं। वह महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सुखद सहारा योजना के तहत प्रदेश की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा। यह गरीब महिलाओं के लिए एक बहुत ही लाभदायक योजना हैं। योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। जिससे वह अपना जीवन बिना किसी परेशानी के आराम से जी सकें।
सुखद सहारा पेंशन योजना के लिए पात्रता-
सुखद सहारा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है:
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी की महिलायें योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्ता महिला योजना के तहत पेशन के लिए आवेदन की पात्र होंगी।
इसे भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ बाल हृदय सुरक्षा योजना | ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
CG Sukhad Sahara Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for – सुखद सहारा योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है:
आधार कार्ड | राशन कार्ड | मतदाता पहचान पत्र | निवास प्रमाण पत्र |
आयु प्रमाण पत्र | पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र | बैंक पासबुक की फोटो कॉपी | नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो |
महिला के परित्यक्ता होने पर पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र |
छत्तीसगढ़ सुखद सहारा योजना आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया-
सुखद सहारा योजना में आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। किन्तु योजना में आवेदन का फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
- सुखद सहारा योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करिए।
- अब आवेदन फॉर्म भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद, छत्तीसगढ़ राज्य के शहरी क्षेत्र के निवासी आवेदक को नगर पालिका / नगर पंचायत / नगर निगम कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।
- प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की आवेदक महिलाओं को आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
सुखद सहारा सामाजिक पेंशन योजना सम्पर्क विवरण-
यदि आप इस योजना की अन्य जानकारी लेना चाहतें हैं तो सुखद सहारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सम्पर्क विवरण निम्न प्रकार से है:
ऑफिसियल वेबसाइट: https://sw.cg.gov.in/
सचिवालय, समाज कल्याण विभाग – छत्तीसगढ़
श्री ए. कुलभूषण टोप्पो – सचिव
फ़ोन नंबर: 0771-2510212
ई-मेल: secy-sw.cg@gov.in
यह भी पढ़ें: शक्ति स्वरूप योजना छत्तीसगढ़ | विधवा महिलाओं हेतु 30,000 रुपये
प्रिय पाठकों, आपको हमारा आर्टिकल “छत्तीसगढ़ सुखद सहारा पेंशन योजना (Chhattisgarh Sukhad Sahara Pension Yojana)” कैसा लगा? यदि आपको इससे जुडी कोई अन्य जानकारी या कोई सवाल हमसे पूछने हों। तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हम जल्द ही आपकी सहायता करेंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज www.yojanaformpdf.com के साथ बने रहें। धन्यवाद-
महोदय एक परित्यक्ता का उम्र 50 साल है और वह 25 साल से परित्यक्ता है , अपने मायके से अपने भाई के साथ वह मजदूरी करने बाहर जाती थी , उसके पास परित्यक्त प्रमाण पत्र भी नहीं है , जानकारी के अभाव में सुखद सहारा योजना का लाभ अभी तक नही उठा पायी है । कृपया बताएं कि क्या अब वह इस योजना का लाभ ले सकती है यदि हाँ तो कैसे।