Himachal Pradesh Sahara Yojana Apply | सहारा योजना हिमाचल प्रदेश आवेदन | हिमाचल सहारा योजना रजिस्ट्रेशन | HP Sahara Yojana Application Form PDF
नमस्कार दोस्तों, हिमाचल के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के दायित्व को ध्यान में रखते हुए गंभीर रोगों से पीड़ित नागरिकों के लिए “सहारा योजना” का संचालन किया गया है।सहारा योजना को प्रदेश में एक अभियान के रूप प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। योजना के प्रचार के लिए मिडिया एवं सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। आशा कार्यकर्त्ता राज्य के प्रत्येक जिलों में गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगियों को चिन्हित करेंगी और योजना के आवेदन फॉर्म को भरवाने में रोगियों की मदद करेंगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्त्ता को रूपए 200 प्रत्येक लाभार्थी के आवेदन फॉर्म भरवाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना क्या है
योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों में गंभीर रोग जैसे – पार्किन्सन, कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हैमोफीलिया, थेलेसीमीया आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को इलाज के खर्चे में आर्थिक सहायता के रूप में रूपए 2,000 प्रति महीने प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।हालाँकि पहले से ही राज्य के गरीब लोगो को केंद्रीय सरकार की “आयुष्मान भारत योजना“ और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की “हिम केयर योजना“ का भी लाभ दिया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना 2023
- सहारा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 6000 रोगियों को योजना का लाभ प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब लोगो को गंभीर बिमारिओ के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- HP Sahara Scheme के तहत राज्य सरकार गरीब लोगो को प्रति माह 2000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिससे कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हीमोफिलिया और रीनल फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का उपचार करा सकेंगे।
- इस योजना का लाभ केवल उन्ही गरीब परिवारो को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे है और जिनकी आय सालाना चार लाख से कम है।
सहारा योजना हिमाचल प्रदेश का उद्देश्य-
Objective of Sahara Scheme Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेश आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते है और उन की जल्दी मृत्यु हो जाती है। इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए HP Sahara Yojana के अंतर्गत उन्हें 2,000 रुपए देने व समाजिक स्तर पर जन- जागरूक कार्यक्रम भी चलाती है और इन बिमारियों को दूर करने के लिए भी प्रेरित करती है। ताकि यह बीमारियां समाप्त हो सके।
Himachal Pradesh Sahara Yojana के लाभ-
HP Sahara Scheme के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएँगी।
- इस योजना का लाभ केवल BPL परिवार के लोगो को ही दिया जायेगा जिनकी सालाना आय 4 लाख रुपये से कम है।
- योजना के तहत इलाज के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 2000 रुपये प्रति माह प्रदान किये जायेंगे।
- प्रथम चरण में इस योजना के तहत लगभग 6000 लोगो को कवर किया जायेगा।
- HP Sahara Yojana के अनुसार तय की गई आर्थिक सहायता राशी लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत गरीब लोग कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकेंगे जैसे -कैंसर, पार्किंसन, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसिमिया, हीमोफिलिया और रीनल फेलियर।
- राज्य सरकार ने एच.आई.पी/एड्स से पीड़ित मरीजों के भत्ते को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।
- और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।
- सहारा योजना का लाभ राज्य के अधिक से अधिक लोगो को प्रदान करने के लिए आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर घर-घर जाकर लोगों इस योजना की जानकारी देंगे।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
पहचान पत्र | जन्म प्रमाण पत्र |
रोग का प्रमाण पत्र | रोगी के परिवार के आय का प्रमाण पत्र |
निवास प्रमाण पत्र | राशन कार्ड |
ट्रीटमेंट रिकॉर्ड | आधार कार्ड |
रोगी के बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी |
Sahara Swathya Bima Yojana Highlights
योजना | हिमाचल प्रदेश सहारा योजना |
घोषणा | 9 फरवरी 2019 |
शुरू | 22 जुलाई 2019 को |
आर्थिक सहायता | 2000 रुपए प्रति माह |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति |
सबंधित विभाग | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग |
सहारा योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां-
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 7 बिमारियों को लिया है। जिन के लिए सरकार पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह देती है।
पैरलिसिस (Paralysis) | कैंसर (Cancer) |
पारकिनसन (Parkinson) | तलशसेमिया (Sthalassemia) |
हेमोफिलिया (Hemophilia) | लिवर फेल्यूर (Liver Failure) |
मस्क्युलर डाइस्ट्रफी (Muscular Dystrophy) |
हिमाचल सहारा योजना के लिए पात्रता उम्मीदवार-
- केवल हिमाचल प्रदेश का ही व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता है।
- आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
- पीड़ित व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन लेता हो वह व्यक्ति HP Sahara Yojana का लाभ नहीं ले सकता है।
- जो व्यक्ति डायग्नोसिस पर हैं, उन्हें ही योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार को जिला चिकित्सा अधिकारी के पास जरूरी प्रमाण-पत्र जमा करवाने होंगे, जिसके बाद वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे |
एचपी सहारा योजना के लिए जरुरी पात्रता-
- मूल निवासी (Native) => इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- गरीब परिवार (Poor Families) => इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे है।
- आय सीमा (Income limit) => लाभार्थी की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश सहारा योजना आवेदन प्रक्रिया-
- HP Sahara Scheme का आवेदन फॉर्म हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्वास्थय संघठन से प्राप्त किया जा सकता है।
- रोगी प्रदेश के जिस स्वास्थ्य संघठन में इलाज करवा रहा हो वहां से सहारा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है।
- खण्ड चिकित्सा अधिकारी आवेदन पत्रों के सत्यापन करने के बाद योजना के तहत निर्धारित सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म को भेज देगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक योजना के आवेदन फॉर्म को भरने एवं जमा करने से सम्बंधित जानकारी अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्त्ता से प्राप्त कर सकते हैं।
गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब रोगियों का दुःख-दर्द दूर करेगी सहारा योजना: प्रेस विज्ञप्ति के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
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