राजस्थान सरकार ने “विकलांग पेंशन योजना 2023-24” की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो की शारीरिक रूप से 40% से इससे ज्यादा विकलांग है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू कर दिए है। अगर आप ऊपर दी गयी पात्रता मानदंड के तहत आते हैं तो आप भी इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपको नीचे दी गए प्रक्रिया का पालन करना होगा। नीचे हम आपको इस लेख में Rajasthan Viklang Pension Yojana List & Online Registration at rajssp.raj.nic.in | Disabled Pension Scheme In Hindi | विकलांग पेंशन योजना राजस्थान सूची के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2023
Rajasthan Viklang Pension Yojana List In Hindi – राजस्थान विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना राज्य के समस्त विकलांग जानो के लिए है जो शारीरिक रूप ने अक्षम्य है तथा किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उन्हें 40% विकलांगता प्रमाणित की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो भी आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन मुहैय्या कराइ जाएगी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार विकलांग लोगो को हर माह 500 रूपये पेंशन प्रदान करती है। अब इस योजना के लिए ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाएये।
विकलांग पेंशन लिस्ट राजस्थान 2023
योजना का नाम | Rajasthan Viklang Pension |
प्रकार | राजस्थान राज्य घरेलू योजना |
लाभार्थी | राजस्थान के मूल निवासी विकलांग जन |
मिलने वाली पेंशन | विकलांगता 40% से अधिक होने पर 500 रुपये से 750 रूपये प्रति माह तक |
लाभान्वित क्षेत्र | संपूर्ण राजस्थान |
विकलांगता का प्रकार | 40% या उससे अधिक |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता-
Eligibility दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी (Domicile) होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित)
- विकलांग आवेदक की पारिवारिक आय 1,000 रूपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे है इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया का मालिक है इस Pension Yojna के लिए पात्र नहीं होगा।
- विकलांग व्यक्ति को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे है, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
Rajasthan Viklang Pension Yojana से मिलने वाले लाभ-
- विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगा।
- दिव्यांगजनों का जीवन आसानी से गुजरेगा।
- आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- अब दिव्यांग (Disabled Person) किसी पर बोझ नहीं होंगे।
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दिव्यांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड (Jan Aadhaar Card)
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ (Passpost-size Photograph)
- राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (Handicapped Certificate)
- विकलांग व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
ध्यान दे – मानसिक बंधित या श्रवण बाधित विकलांगताओं के मामले में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-
Viklang Pension Yojana Online Application/Registration Process – राजस्थान राज्य में दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले विकलांग व्यक्ति को राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/ पर जाना होगा।
- उसके बाद, RajSSP Portal में लॉगिन करने के लिए जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह आईडी का उपयोग करें।
- यहाँ पर आपको “विकलांग जन पेंशन ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प का चयन करना है।
- जिसके बाद, आप विकलांग पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप के लिए “New Entry Form” पर क्लिक कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म को सही तरह से भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज (जैसे जन आधार कार्ड नंबर या भामाशाह आईडी) को संलग्न करें।
- अंत में “Save” बटन में क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर दे।
जिसके बाद, आपको एक आवेदन/पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा। जिसकी मदद से आप भविष्य में अपने आवेदन की ऑनलाइन स्थिति देख सकते हो। आवेदन की स्थिति जानने हेतु आपको Pensioner Online Status में अपने Application/Registration Number से Login करना होगा। जिसके बाद, आप अपने विकलांग पेंशन योजना (Handicap Pension Scheme) का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हो।
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए ऑफलाइन आवेदन-
Rajasthan Viklang Pension Yojana Offline Application – राजस्थान विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना हेतु पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखंड अधिकारी कर्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। या फिर आप नीचे दिए लिंक पर सीधे क्लिक करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हो।
Download: Rajasthan-Viklang-Pension-Yojana-Form-PDF

किस प्रकार होगा पेंशन का भुगतान-
Disabled Pension Scheme Rajasthan (Pension Payment Process) – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के तहत साल में में दो बार भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च माह तक वितरित की जाएगी। नवीन लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत अतिरिक्त बजट उपलब्ध होने पर अथवा रिक्ति होने पर जनपद स्टार पर पंजीबद्ध आवेदकों को पात्रता एवं वरीयता क्रम आधार पर दी जाएगी। Rajasthan Viklang Pension Yojana की अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट http://rajssp.raj.nic.in पर जा सकते हैं।
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