Pre Matric Scholarship for OBC | OBC Scholarship 2023 | OBC / Minority Scholarship Apply Online 2023 | प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023 | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार अन्य पिछड़ी जाति – ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आज़ादी के 51 साल बाद भी और देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, विशेषकर महिलाओं में पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता का स्तर बहुत कम है। सरकार द्वारा पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं और पिछले 51 वर्षों के दौरान साक्षरता और शिक्षा के स्तर को सुधारने में काफी प्रगति हुई है, लेकिन साक्षरता के सम्मानजनक स्तर को प्राप्त करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
अब यह माना गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है और उनके और गैर-पिछड़े वर्गों के बीच हर स्तर पर असमानता है। उसी के मद्देनजर, विशेष रूप से इन लक्षित समूह यानी पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न नई योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है ताकि उन्हें आबादी के गैर-पिछड़े वर्गों की तुलना में एक स्तरीय आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा सके।
ओबीसी जनसंख्या के बीच साक्षरता दर (Literacy Rate in OBC Community)
ओबीसी जनसंख्या के बीच साक्षरता के मामले में महिलाओं की स्थिति भी चिंता का कारण है। परिवार के आकार और अपने सदस्यों के दृष्टिकोण को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इन समुदायों की महिलाओं के बीच शिक्षा में सुधार से न केवल उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में भी मदद मिलेगी।
अनुभव बताता है कि गरीब तबके के ओबीसी के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर अपने माता-पिता को पारंपरिक व्यवसाय में मदद करना पड़ता है या फिर परिवार की आय के पूरक होते हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना ऐसे बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करने में सहायक होगी जो विशेष रूप से कमजोर वर्गों की बालिकाओं के बीच हैं। ओबीसी के बीच कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के लाभ के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की एक योजना तैयार की गई है, जो उनकी वित्तीय स्तिथि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का क्षेत्र
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ओबीसी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी वर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना गरीब ओबीसी माता-पिता के स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु शुरू की गई है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा मानदंडों के अंतर्गत आती है।
आवेदन हेतु पात्रता (Eligibility for Scholarship) -:
छात्रवृत्ति पुरस्कार उन छात्रों के मामले में स्वीकृत किया जाएगा जिनके माता-पिता / अभिभावक सभी स्रोतों से आय 2,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- जब तक माता-पिता या (विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) दोनों जीवित हैं, केवल माता-पिता / पति की आय हेतु सभी स्रोतों को ध्यान में रखा जाएगा और अन्य सदस्य भले ही वे कमा रहे हों उनको इस आय के अंतर्गत नहीं माना जायेगा। आय घोषणा के रूप में, इस आधार पर आय घोषित की जाएगी।
- केवल उस मामले में जहां माता-पिता (या विवाहित लेकिन बेरोजगार लड़की के छात्र के मामले में दोनों) की मृत्यु हो गई है, अभिभावक की आय जो उसकी पढ़ाई में छात्र का समर्थन कर रही है, को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय माता-पिता में से किसी एक कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और योजना के तहत निर्धारित आय सीमा के भीतर आती है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगें।
- किसी छात्र के माता-पिता द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ता (हाउस रेंट अलाउंस) को ‘आय’ की गणना से छूट दी जाएगी यदि उसे आयकर के उद्देश्य से छूट दी गई है।
- आय प्रमाण पत्र केवल एक बार लेने की आवश्यकता है, अर्थात् पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय, जो एक वर्ष से अधिक समय से जारी है।
अध्ययन की अवधि और पाठ्यक्रम (Duration and Course of Studies)
Day Scholars के मामले में कक्षा I या पूर्ववर्ती मैट्रिक चरण के किसी भी कक्षा में दाख़िला लेने वाले छात्रों, और कक्षा III या हॉस्टलरों के मामले में प्री-मैट्रिक चरण के किसी भी बाद के वर्ग को छात्रवृत्ति दी जा सकती है। दसवीं कक्षा के अंत में छात्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति की अवधि 10 महीने होगी।
अध्ययन की संस्था (Institution of Study) -:
- छात्रवृत्ति केवल ऐसे संस्थानों में और ऐसे प्री-मैट्रिक पाठ्यक्रमों के लिए ही देय होगी, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विधिवत मान्यता दी गई हो।
छात्रवृत्ति और एड-हॉक ग्रांट का कवरेज मूल्य
- हॉस्टलर्स / Hostelers – हॉस्टलर्स के रूप में छात्रों को कक्षा III से X तक कवर किया जाएगा। 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति की दरें – कक्षा III से X – रु 500 / – प्रति माह होगी।
- डे स्कॉलर (Day Scholars) – डे स्कॉलर के रूप में छात्रों को कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कवर किया जाएगा। छात्रवृत्ति की दरें होंगी – कक्षा 1 से 10 100 / – प्रति माह रुपये 10 महीने के लिए ।
- एड-हॉक ग्रांट (Ad-Hoc Grant) – सभी छात्रों यानि हॉस्टलर्स के साथ-साथ डे स्कॉलर को भी प्रति छात्र 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि स्कूल छोड़ने की तारीख में शामिल होने की तारीख से देय होगी, छुट्टी की अवधि को छोड़कर, जो वर्ष में लगभग 10 महीने होगी उन मामलों को छोड़कर जहां छात्र देर से प्रवेश करते हैं या बीच में छोड़ देते हैं।
- सहायक स्वायत्तता ( Administrative Authority) – इस योजना को संबंधित में राज्य सरकार और केंद्र-शासित प्रदेश की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासित किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया (Selection Procedure) – संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन छात्रों के चयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया करेंगे।
अन्य पिछड़ी जाति – ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें
- छात्रों को पढ़ाई के दौरान अपने काम में माता-पिता को रोजगार लेने या उनकी मदद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- यदि योजना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले अपरिहार्य कारणों को छोड़कर कोई छात्र वार्षिक पदोन्नति सुरक्षित करने में विफल रहता है, तो यह पुरस्कार बंद कर दिया जाएगा।
- यदि कोई छात्र स्कूल अनुशासन या छात्रवृत्ति के किसी भी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सक्षम स्कूल प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन छात्रवृत्ति को निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। योजना को नियंत्रित करने वाले इन नियमों के उल्लंघन के कारणों से विधिवत संतुष्ट होने पर राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक सीधे पुरस्कार को रद्द कर सकते हैं।
- असाधारण परिस्थितियों में और छात्र के शैक्षणिक कैरियर के हित में छोड़कर, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों के प्रवास को शैक्षणिक वर्ष के दौरान सामान्य रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले विद्वान को किसी अन्य प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पिछले वर्ष में 60% नियमित उपस्थिति रिकॉर्ड छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक होना चाहिए।
- कम से कम 5% विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए कवर किया जाना चाहिए।
- किसी भी छात्र के दोबारा पंजीकरण से बचने के लिए, लक्षित लाभार्थियों के बैंक खाते आधार सीड होने चाहिए।
- लाभार्थियों का 30% भाग छात्राओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।
छात्रवृत्ति का नवीकरण (Renewal Of Scholarship)
संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष में भी छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है, जब तक कि विद्यालय का सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को प्रासंगिक खंड के संदर्भ में पुरस्कार बंद करने की सिफारिश नहीं करता है।
योजना की घोषणा (Announcement of Scholarship)
- योजना की घोषणा संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर की जाएगी, प्रमुख भाषा के समाचार पत्रों स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और अन्य उपयुक्त प्रचार माध्यमों से भी प्रचार किया जायेगा।
ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया
- राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का संबंधित विभाग आवेदन पत्रों की आपूर्ति करेगा, जिसे विभाग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ अंतिम तिथि तक जमा करना होगा।
दिशानिर्देश और उपरोक्त प्रक्रिया “कैपिंग” सुविधा को लागू करने के लिए व्यापक सिद्धांतों को पूरा करती है। प्रत्येक राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन इस कैपिंग सुविधा सहित योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के विस्तृत तौर-तरीकों (योजना के व्यापक दिशा-निर्देशों के भीतर) पर काम कर सकता है। राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को अपनी सूचनाएँ और रिकॉर्ड के लिए अपने संबंधित प्रक्रिया मंत्रालय को भेजने चाहिए।