(Apply Online) मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023: Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Online Registration, how to check status

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Apply Online |  एमपी  मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवेदन फॉर्म

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना वर्ष 2014 से चली आ रही है I इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी I इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन युवाओं को ऋण उपलब्ध कराना है | जो की अपना व्यवसाय शुरू करके स्वावलंबी होना चाहते है | यह योजना 1 अगस्त 2014 से चलती आ रही है I इस योजना के अंतर्गत आप मेन्युफेक्च्रिंग या सर्विस से जुडा उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है ।

इस योजना के तहत उद्यम की स्थापना के लिए मार्जिन मनी, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी और ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना के तहत लोन लेने पर सिर्फ 5 फ़ीसदी सालाना दर पर क़र्ज़ मिलता है। इस योजना में मिले लोन को 7 साल की अवधि में चुकाना होता है। Yuva Udyami Yojana के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे कि वह खुद ही अपने लिए रोजगार स्थापित कर सकें तथा दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023

योजना का नाम MP CM Yuva Udyami Yojana
लॉन्च की गई 1 अगस्त 2014
उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्वयं का विनिर्माण या सेवा उद्योग स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना
क्रियान्वयन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा
लाभार्थी अनुसूचित जाति के युवा
आरम्भ की गई मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा
योजना से लाभान्वित क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
वित्तीय सहायता
  • परियोजना लागत न्यूनतम 10 लाख से एक करोड़ तक होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15%
  • परियोजना लगत पर 5% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान
योजना का आरम्भ 2016-17 में
लागू किया जाएगा उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा
इस योजना के अंतर्गत कौन से उद्योग हो सकते है शामिल इस योजना में कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्राथमिकता है: जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फ़ूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फील्ड, पोत्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आयल मिल, फ्लोर मिल आदि
अधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in

MP CM Yuva Udyami Yojana के लिए पात्रता-

  • आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • उसे कम-से-कम 10 वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा ।
  • आवेदक अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए ।
  • कोई भी आवेदक केवल एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पत्र होगा।

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश कृषक बन्धु योजना 2019-20 | ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन/पंजीकरण कैसे करें?

आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/ पर जाना होगा।

  1. वेबसाइट खुलते ही स्वरोजगार की विभीन योजनाएं दिखेंगी। इन योजनाओं में से आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चुनकर उस पर लिखे “आवेदन करे” के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  2. आपके सामने Login का ऑप्शन आएगा | यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपना ID पासवर्ड डालकर Login करे।
  3. यदि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो पहले ‘Register’ करे।
  4. जैसे ही आप Log-In करेंगे, आपके सामने एक Registration Form खुलेगा | इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे।
  5. फॉर्म भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे।

MP Yuva Udyami Yojana ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  1. आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए जिला के अधिकारी कार्यालय में जा सकते है और फॉर्म ले सकते है | जो की नि:शुल्क उपलब्ध है।
  2. Registration फॉर्म को सावधानी पूर्वक भर कर सभी जरूरी दस्तावेज उसके साथ जोड़ दीजिये I साथ ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उसमे जोड़ दीजिये।
  3. फॉर्म भर जाने के बाद, आप इस फॉर्म को उसी जिला कार्यालय में जमा कर दे, जहाँ से आपने फॉर्म प्राप्त किया था।

Download: MP-CM-Yuva-Udyami-Yojana-Application-Form-PDF

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana आवश्यक दस्तावेज-

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने जरुरी हैं।

  • आवेदक का पासपोर्ट-साइज फोटोग्राफ
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report)
  • पहचान पत्र (Aadhaar Card, Voter ID, DL, Ration Card etc)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • इनकम सर्टिफिकेट (Income Certificate)

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम दिशानिर्देश (User Manual) पढ़ें।

MPSCFDC: Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana Guideline

इसे भी पढ़ें: MP CMO Helpline – मप्र मुख्यमंत्री कमलनाथ हेल्पलाइन नंबर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top