मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण | Prasuti Sahayata Yojana Application Process | मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया | MP Prasuti Sahayata Yojana In Hindi PDF
नमस्कार दोस्तों, आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना के बारे में बताएंगे। जिसका लाभ गर्भवती महिलाएं ले सकती है हाल ही में मध्यप्रदेश शासन द्वारा “प्रसूति सहायता योजना 2023 (MP Shramik Seva Prasuti Sahayta Yojana)” में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और इस योजना में गर्भवती महिलाओं को शासन की ओर से एक राशि प्रदान की जाती है आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप प्रसूति सहायता योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। व इस योजना के लिए कौन-कौन से आवेदक पात्र हैं।
मध्यप्रदेश श्रमिक प्रसूति सहायता योजना 2023
जैसा की आप सभी जानते ही हैं। की भारत में अभी भी लाखों परिवार ऐसे हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। दिनभर मजदूरी करके वह अपने परिवार को चला रहे हैं। ऐसे परिवारों में ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मजदूरी करती हैं। इन परिवारों में यदि दो-चार दिन मजदूरी ना मिले तो खाने-पीने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे परिवारों में जब कोई महिला गर्भवती होती हैं। तो उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक तरफ जहां वह मजदूरी करने नहीं जा पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जच्चा बच्चा स्वस्थ रखने के लिए खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना 2023” की शुरुआत की है।
MP Prasuti Sahayata Scheme Highlights
योजना का नाम | मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना |
प्राप्त राशि अनुदान | 16,000 रुपये |
आवेदक | पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिक |
Madhya Pradesh Shramik Prasuti Sahayata Yojana 2023
- प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को हुई है। यह योजना मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में चल रही है।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र दोनों आते हैं। दोनों क्षेत्र की महिलाएं इस योजना का फायदा ले सकती हैं।
- इस योजना से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- एवं उसका या उसके पति का पंजीयन संबल योजना के अंतर्गत हुआ है।जिसके पास कर्म कार्ड है इस योजना का फायदा ले सकता है।
- इस पूरी योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000 रु की राशि प्रदान की जाती है।
- यहां राशि गर्भवती महिला को दो किस्तों में भुगतान की जाती है। राशि की पहली किस बच्चे के जन्म के 3 महा पूर्व एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर 4000 रु।
- तथा दूसरी क़िस्त बच्चे के जन्म के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध 12000 रु की राशि प्रदान की जाती है।
- इस लाभ को प्राप्त करने केे लिए आपको आंगनवाडी कार्यकर्ता से संम्पर्क करना पडता है या एएनएम से।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के लाभ-
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 का लाभ निम्न प्रकार हैं:
- इस योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% धनराशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जाती है।
- प्रसव के पश्चात चिकित्सा आदि के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित महिला को रु 1000 की धनराशि अतिरिक्त प्रदान की जाती है।
- इसके साथ ही मातृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जाता है।
- इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की डिलीवरी के दौरान बीमारी अथवा अन्य चिकित्सा के कारण अधिकतम महीने मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है।
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एमपी श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।
पहचान प्रमाण पत्र (Identity certificate) | बैंक पासबुक (Bank passbook) |
निवास प्रमाण पत्र (residence certificate) | आधार कार्ड (Aadhar Card) |
आयु का प्रमाण पत्र (Age certificate) | लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड (Labor Registration Card) |
प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र (Pregnancy certificate) | डिलीवरी संबंधित दस्तावेज (Delivery related documents) |
प्रसूति सहायता योजना 2023 के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। साथ ही इन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला को कम से कम 18 वर्ष का होना आवश्यक है।
- साथ ही आवेदन करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना भी आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को नहीं प्रदान किया जाएगा। जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। जिनकी डिलीवरी किसी सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई हो।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना 2023 आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023। Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी महिला श्रमिक कार्यालय में प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर देना चाहिए।
नोट => प्रसव के 2 महीने बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अर्थात यदि प्रसव के 2 महीने बाद कोई महिला आवेदन करती है, तो वह मान्य नहीं होगा।
गर्भवती महिला योजना मध्यप्रदेश 2023 अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें => Madhya Pradesh Govt Prasuti Sahayta Yojna PDF
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प्रस्तुति सहायता का कोई पैसा नहीं मिलता है सिर्फ मुख्यमंत्री जी कहते हैं एवं नाही 181 पर कोई सुनवाई होती है वह लोग भी पैसे खा कर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं सभी की मिलीभगत रहती है क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है परेशान होते होते