Krishak Udyami Yojana Form Apply Online | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन स्टेटस कैसे देखें | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना 3 अगस्त 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा शुरू की गई थी। इसे राज्य में किसानों की बेटियों और बेटों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू किया गया। सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में चयनित बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण सहायता की पेशकश की जाएगी। योजना की देखरेख राज्य भर में स्थापित सरकारी केंद्रों द्वारा की जाएगी। किसानों को 15 प्रतिशत अनुदान की दर से एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। कृषक उद्यमी ऋण योजना के तहत, राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों के बच्चों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Madhya Pradesh
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 |
किस ने लांच की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | कृषक के पुत्र तथा पुत्री |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2023-24 |
वित्तीय सहायता | 10 लाख से 2 करोड़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | 10वीं कक्षा |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पात्रता मापदंड
- इस मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी ऋण योजना या मप्र मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना के लिए पात्र होना निश्चित है कि आवेदक को जन्म से मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- MP Krishak Udhyami Yojana का पूरा लाभ उठाने के लिए यह निश्चित है कि आवेदक को राज्य के किसानों की बेटी या बेटा होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री उद्यमी ऋण योजना ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन के समय किसानों के पुत्र और पुत्रियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
New Update => इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है। लोन की शर्तें सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक का कम से 10 वीं कक्षा पास होना जरूरी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप mmsy.mponline.gov.in पर जा सकते हैं। इस पोर्टल के जरिये आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना होगा। अगर आप पहले ही भर चुके हैं तो सीधे साइन इन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऋण और ब्याज दर
- नवीनतम अपडेट के अनुसार, यह निश्चित है कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह 2 लाख रुपये तक के 10 लाख रुपये के बराबर ऋण प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश राज्य में किसानों की बेटियों और बेटों को बैंक ब्याज दरों के आधार पर ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
- ऋण राशि के संवितरण की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए ऋण राशि पर ब्याज मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना के तहत लिया जाएगा।
- राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि निर्धारित ब्याज दर पर बेटियों और बेटों के लिए 5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण राशि की पेशकश की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा सभी लंबित मामलों को भी 3 महीने की समयावधि में मंजूरी दे दी जाएगी और आवेदक को ब्याज की दर पर छूट प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा, युवाओं को ऋण राशि 25 लाख रुपये के बराबर होने की स्थिति में लगभग 40 प्रतिशत के बराबर अनुदान भी दिया जाएगा।
- राज्य सरकार किसानों के लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं की स्थापना भी करेगी।
- राज्य सरकार किसानों की उपज के प्रसंस्करण के लिए केंद्र स्थापित करेगी ताकि वे अपनी उपज को साफ और वर्गीकृत कर सकें और बेहतर कीमत के लिए दावा कर सकें।
- ऋण प्रसंस्करण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार राज्य में 1000 से अधिक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगी।
- नई शुरू की गई योजना के तहत, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले न कि मंडियों से कम कीमत।
- सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान उत्पादों की खरीद में देरी का सामना करता है तो बैंक नुकसान का मूल्यांकन करने के बाद किसान को उसके बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना ऋण चुकौती की अवधि का समय
जैसा कि सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यह निश्चित है कि किसानों को ऋण राशि की अदायगी के लिए पांच साल की मोहलत दी जाएगी। यह अवधि ऋण राशि के संवितरण की तिथि से मान्य होगी। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई योजना के शुरू होने से राज्य के किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिल सकता है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना पंजीकरण की प्रक्रिया
इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, (उद्योग निदेशालय, म.प्र.) / Government of Madhya Pradesh, Department of Micro, Small & Medium Enterprises (Directorate of Industries, M.P.) विभाग की https://mpmsme.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए आपको नीचे प्रदान किये गए चरणों का पालन करना होगा।
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पहला चरण:
सबसे पहले आपको https://mpmsme.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा जहाँ होम पेज पर आपको “साइनअप – Sign UP” का विकल्प दिखाई देगा जैसा नीचे चित्र में बताया गया है।

- दूसरा चरण:
अब आपको नया पेज दिखेगा जैसा नीचे चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिए गए स्थान में अपना मोबाइल नंबर तथा पेज पर दर्शाया गया कैप्चा डालना होगा। दोनों जानकारी डालने के बाद आपको “जारी रखें – Continue” वाले विकल्प के बटन को दबाना होगा।

- तीसरा चरण:
अब आपके फ़ोन में एक OTP – One Time Password आएगा। उस कोड को आपको वेबसाइट में दिए गए स्थान पर भरना होगा। उसके बाद कंप्यूटर पर एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म में आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, स्थाई पता, पिता का नाम, व्यवसाय, जाति / श्रेणी आदि।
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चौथा चरण:
सारी जानकारी प्रदान करने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड प्राप्त होगा। अब आपको विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर फिर से आना होगा। अब विभाग वेबसाइट के होम पेज पर आपको आपने Username और Password डाल कर लॉगिन करना होगा।
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पाँचवाँ चरण:
लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन पत्र का चुनाव करना होगा। वेबसाइट पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा। अब आपको पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरना होगा तथा सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसा की वेबसाइट पर माँगा गया है।
सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म विभाग के पास चला जायेगा। विभाग के अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेंगें तथा सभी जानकारी का सत्यापन करेंगें। उसके बाद विभागीय अधिकारी आपको संपर्क कर आगे लोन / ऋण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बता देंगे। आप इस योजना के बारे में दिशा निर्देश नीचे दिए लिंक में पढ़ सकते हैं।
यहाँ हमने आपको Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana की पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आपको और अधिक सहायता चाहिए तो कृपया विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpmsme.gov.in/ पर जाएँ। आप विभागीय अधिकारी को 0755-2708683 पर भी कॉल कर सकते हैं या अपना प्रश्न [email protected] ईमेल पते पर भेज सकते हैं।
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