MP mukhyamantri kanya vivah yojana | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन | Mp Vivah Portal | मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल |Kanya Vivah Yojana Madhya Pradesh Apply
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना ” एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की जानकारी लेके आएं है। कन्या विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यह था की इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मदद मिल सके। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह एक बहुत बड़ा तोहफा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी 2023 के तहत गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी 2023
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर यह योजना शुरू की गई है। गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को उनकी बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदाओं की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत, घर की चीजें और सामूहिक विवाह खर्च के लिए 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की शर्त के साथ सामूहिक विवाह में यह सहायता दी जाती है। सरकार इसमें भाग लेने वाले परिवारों को पैसे की सहायता भी प्रदान करेगी। पहले राशि 28 हजार दी जाती थी जिसे नई सरकार ने बढ़ाकर 51 हजार कर दिये हैं।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये योजना की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है।
MP mukhyamantri kanya vivah yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
घोषणा तिथि | 2016 [शिवराज सिंह] |
योजना जारि रखी गई | कमलनाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | विवाह हेतु कन्या के लिये |
लाभार्थी सहायता राशि | 51 हजार |
पोर्टल | socialjustice.mp.gov.in |
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के लाभ-
कन्या विवाह योजना के लाभ निम्न प्रकार से है।
- इस योजना के तहत कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या को 17,000 रुपए की राशि चेक के माध्यम से प्रदान करवाई जाती थी।
- विवाह की आवश्यक सामग्री के लिए 5,000 रुपए प्रदान करवाए जाते थे।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3,000 रुपए की राशि प्रदान करवाई जाती थी।
- लड़की के विवाह के लिए सरकार द्वारा पहले कुल 25,000 रुपए प्रदान करवाए जाते थे।
- परंतु 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना के लिए दी जाने वाली राशि 25,000 रुपए से 51000 रुपए कर दी है। अतः अब यह सारी राशियां बढ़ा दी गई है।
- कन्या विवाह के लिए सरकार द्वारा अब रु 51000 की राशि प्रदान करवाई जाएगी।
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मप्र सीएम कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता-
सीएम कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
- मध्य प्रदेश की निवासी ही “कन्या विवाह योजना” में आवेदन कर सकती है।
- 18 वर्ष कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए तथा लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- समग्र पोर्टल (Samagra Portal) पर नाम का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- उसके माता पिता गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करते हो।
- हर परिवार से केवल 2 बेटियों को ही ये लाभ मिल सकेगा।
- योजना के अंतर्गत सरकार ने आय से संबंधित कोई सीमा योग्यता के अंदर नहीं रखी है।
MP CM Kanya Vivah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज-
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना जरूरी है।
निवास प्रमाण पत्र | आधार कार्ड |
आयु का प्रमाण पत्र | बीपीएल सर्टिफिकेट |
बैंक अकाउंट की डिटेल्स | पासपोर्ट साइज फोटो |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन-
यदि आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एमपी में आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको कन्या विवाह योजना एमपी का फॉर्म, MP Samagra Portal से डाउनलोड करना होगा। या आप नीचे दिए लिंक पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Download-KANYA-VIVAH-YOJANA-FORM-PDF
- अब आप फॉर्म में सभी डिटेल्स भरकर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत ऑफिस या जनपद पंचायत ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।
- आवेदनकर्ता एप्लीकेशन फॉर्म को शहरी क्षेत्र के नगर निगम ऑफिस,नगर परिषद ऑफिस या नगर पंचायत ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं।
- MP Kanyadan Yojana एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी डाक्यूमेंट्स लगे हुए होने चाहिए।
- कन्या प्रोत्साहन योजना की अन्य जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
हेल्पलाइन नंबर
इसके अलावा आप निम्नलिखित पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
Helpline Phone No: (0755) 2556-916
Fax Number: (0755) 2552-665
Official Email ID: [email protected]
टोल फ्री हेल्पलाइन
- सी.एम. हेल्पलाइन :181
- निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
- केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाईन: 1800 233 5956
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