MP ग्राम पंचायत मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड | मध्यप्रदेश जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र | mp gram panchayat death certificate | madhya pradesh death registration
मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके निकटतम रिश्तेदारों को दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु की तिथि, तथ्य तथा कारण का उल्लेख होता हैं। भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969) के अधीन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर ही मृत्यु का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग संपत्ति सबंधी विवादों के निपटान में, बीमा राशी का लाभ उठाने में तथा अन्य कई सेवाओ का लाभ उठाने में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र
जन्म और मृत्यु अधिनियम १९६९ के अंतर्गत, हर एक नागरिक की मृत्यु को दर्ज कराना अनिवार्य है। नगर निकाय मुख्य अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अब आप ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है। मप्र ई-नगर पालिका पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही आसान और जल्दी हो गई है।
भारत के कानून के जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मृत्यु पंजीयन करना अनिवार्य है। नगर निकाय मुखिया अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है।
मप्र मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकार और पंजीकरण-
- सामान्य मृत्यु – सामान्य मृत्यु उसे कहा जाता है जब किसी भी व्यक्ति के शरीर से जीवन के सभी चिन्ह मिट जाते है।
- दुर्घटनावश हुई मृत्यु – जब किसी व्यक्ति की मृत्यु असामान्य तरीके से हुई ही जैसे एक्सीडेंट, खुदखुशी, जेल में या हत्या द्वारा।
- आवेदक फार्म भर कर सभी दस्तावेजों को स्कैन करके वेब पोर्टल पर डालता है।
- जिसके पश्चात, सिस्टम गणना कर के बताता है की आपको कितने पैसे जमा करने है।
- पैसे जमा करने के बाद, आपका पंजीयन क्रमांक उत्पन्न होता है। तथा इस दस्तावेज को आवेदक को 5 दिन के अन्दर निगम कार्यालय में जमा करना होता है।
- यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो यह फॉर्म अस्पताल द्वारा भरा जाता है। एवं पंजीयन क्रमांक आवेदक को दे दिया जाता है।
- नागरिक पंजीयन क्रमांक ले कर शुल्क तथा दस्तावेज निकाय में जमा करता है।
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मध्यप्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, आवेदक को मप्र ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpenagarpalika.gov.in/ पर जाना होगा।
- यह वेबसाइट खुलने के बाद, “मृत्यु पंजीयन” लिंक पर क्लिक करे।
- मृत्यु पंजीयन पर क्लिक करने के बाद, एक वेब पेज Madhya Pradesh Obtain Death Certificate ओपन होगा।
- जिसके आपको अपना आधार कार्ड क्रमांक और मोबाइल नंबर भरना होगा। जिसके बाद, आपको आपका OTP प्राप्त होगा।
- OTP भरने के पश्चात, आपको कैप्चा कोड भर कर ऑनलाइन फॉर्म को सावधानी से भरे।
- आपको सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।
- फॉर्म भरने के पश्चात, आपको पंजीयन के शुल्क का भुगतान करना होगा।
- शुल्क भुगतान के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करे।
- फॉर्म जमा होने के बाद, आवेदक को पंजीयन क्रमांक नंबर प्राप्त होगा।
- आवेदक को पंजीयन क्रमांक नंबर और फॉर्म का प्रिंट-आउट निगम दफ्तर में जमा करना करना चाहिए।
Madhya Pradesh Death Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- मृतक का पहचान पत्र (PAN Card, Voter ID, DL, Aadhaar Card etc).
- अस्पताल द्वारा प्राप्त मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र।
- अस्पताल द्वारा भरा गया मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में FIR की कॉपी।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें-
- Madhya Pradesh Death Certificate Online Application Status की जांच करने के लिए MP e-Nagar Palika Portal आधिकारिक वेबसाइट पर जाइये।
- इसके बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन की स्थिति पर जाकर क्लिक करे।
- अब MP Death Certificate रजिस्ट्रेशन नंबर भरे।
- इसके बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रिंट-आउट निकल ले।
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मृत्यु प्रमाण पत्र चेक नहीं कर पा रहे हैं सन 2012 में मृत्यु हुई
मृत्यु प्रमाण पत्र चेक करना है 2004 में मृत्यु हुई थी
Dath sartifiket gopniy hai ya parivar ke allawa aur koi bhi le sakta hai Kya jawab de
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