अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2023 आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म – Inter-caste Marriage Yojana

Maharashtra Inter-Caste Marriage Apply|  महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना  फॉर्म | Maharashtra Inter-Caste Marriage Scheme  In Hindi

हमारे देश में अनेक धर्म हैं, जिनमें बहुत-सी जातियाँ और पंथ हैं। परन्तु समाज में जातियों के ऊपर आज भी कई लोग बहुत ज्यादा भेद-भाव करतें हैं। जिसके मुख्य कारण समाज में ऊंच-नीच की भावना है। इसी भेद-भाव और ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना’ को शुरू किया गया है। जिसमें व्यक्ति को किसी आरक्षित (दलित या निम्न जाति) वाले व्यक्ति से शादी करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयता मिलती है। पहले इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले लाभार्थी को 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। लेकिन अब इस राशि को बढ़ाया गया है, जो अब 3 लाख रुपए कर दी गयी है।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2023 ऑनलाइन आवेदन

यह योजना केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी करने वाले दम्पतियों को दी जाती है। Maharashtra Antarjatiya Vivah Anudan Yojana PDF | Inter-Caste Marriage Scheme Terms & Conditions | अंतरजातीय विवाह कानून नियम की पूरी जानकारी हेतु हम अपने पाठकों को सलाह देते है कि इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना 2023

Antarjatiya Vivah Anudan Yojana (Inter-Caste Marriage Scheme) – सामजिक भेद-भाव को समाप्त करने और सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तथा अन्य सामजिक संगठनों द्वारा जनता को जागरूक करने के कार्य किये जाते हैं। जिससे किसी जाति के व्यक्ति या वर्ग का शोषण न हो सके, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना’ को शरू किया गया है।

योजना अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना
सम्बंधित राज्य महाराष्ट्र
शुरू की गयी महाराष्ट्र सरकार द्वारा
 लाभार्थी इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले दम्पति
उद्देश्य जातिगत भेद-भाव को दूर करना
 कुल प्रोत्साहन राशि 3 लाख रूपये
 आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन
 आधिकारिक वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना की विशेषता-

  • भेदभाव – Antarjatiya Vivah Anudan Yojana से सामजिक भेद-भाव की भावनाओं में कमी आएगी।
  • प्रोत्साहन राशि – योजना में राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रूपये मिलाकर कुल 3 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि योग्य लाभार्थी को दी जाएगी।
  • आय सीमा – डॉ आंबेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अब कोई भी सालाना आय सीमा नहीं है। सभी योग्य दंपत्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • जाति – प्रोत्साहन राशि विशेष रूप से उन युवकों या युवतियों को दी जाएगी, जिन्होंने अनूसूचित जाति या जनजाति में विवाह किया हो और वो खुद सामान्य जाति से सम्बन्ध रखते हो।
  • बैंक अकाउंट – इस योजना में प्रदान की जाने वाली राशि योग्य जोड़ों के सम्मिलित बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। इसके लिए उनके पास अपना एक Joint Bank Account होना जरुरी है।

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अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

Antarjatiya Vivah Anudan Yojana Required Documents:
आधार कार्ड  जाति प्रमाण पत्र  कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र
 बैंक पासबुक  आयु प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो

Maharashtra Inter-Caste Marriage हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें-

Antarjatiya Vivah Anudan Yojana का लाभ लेने के लिए वर-वधू के पास निम्नलिखित पात्रता होनी आवश्यक है। 

  • वर या वधु में से कोई भी एक व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • अंतरजातीय विवाह योजना (Inter-Caste Marriage Scheme) में मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए युवक और युवती की उम्र क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने वाला विवाहित जोड़े में से किसी एक को अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखना अनिवार्य है।
  • सरकार द्वारा मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का Court Marriage करना अनिवार्य है।
  • इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है, तो केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना 2023 में आवेदन / पंजीकरण कैसे करे?

इंटर-कास्ट मैरिज महाराष्ट्र या अंतरजातीय विवाह योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया निम्न प्रकार से है:

  1. सबसे पहले आवेदक को “सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग महाराष्ट्र सरकार” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. यहाँ आपको होम पेज पर ‘अंतरजातीय विवाह योजना’ का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा, यहां आपको अपना ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ करना होगा।
  4. पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी जैसे नाम, विवाह की तारीक, आधार नंबर आदि सही से भरें।
  5. इस प्रकार सभी जानकारी सही से भरने के बाद, आपको नीचे ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर देना है।
Note – Antarjatiya Vivah Anudan Yojana का लाभ उठाने के लिए सभी योग्य दम्पति को एक वर्ष के भीतर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना कर आवेदन कर देना चाहिए। एक वर्ष के उपरांत आवेदन करने पर दम्पति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। डॉ अंबेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय विवाह योजना की अधिक जानकारी हेतु इस लिंक में क्लिक करें। 

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