झारखंड विधवा पेंशन योजना 2023 | Jharkhand Widow Pension Yojana Online Apply, Check Status Online

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नमस्कार प्रिय पाठकों, आज मैं आपको “झारखण्ड विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)” के ऑनलाइन फॉर्म और लिस्ट से जुडी सभी प्रकार की जानकारी दूंगा। जो हमारी विधवा माताओं या बहिनों के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी जाती है। विधवा पेंशन उन महिलाओं के लिए है जिनके पत्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार निराश्रित महिला को आर्थिक सहायता के रूप प्रतिमाह निश्चित धन राशि देती है। जिससे वह अपने बच्चों का व अपना जीवन-यापन आसानी पूर्वक कर सके।

झारखण्ड विधवा पेंशन योजना

झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुराम दास जी ने झारखण्ड की विधवा महिलाओं को सम्मान देने व उनको सशक्त बनाने के लिए प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन देने की योजना रखी है। राज्य में गरीब निराश्रित महिलाओं के पत्ति की मृत्यु के बाद, उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जिससे उनका जीवन-यापन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक की समाज भी उन से भेद भाव की भावनायें रखने लगता है। महिलाओं की इस परेशानी को दूर करने के लिए झारखण्ड सरकार ने ‘इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना’ को शुरू किया। जिससे महिलाओं को अपने जीवन-यापन में कुछ मदद मिल सके। विधवा पेंशन की मदद से अब किसी भी महिला को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर पूर्ण आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Jharkhand Vidhwa Pension Yojana 2023 की पूरी जानकारी को पढ़ने के लिए हमारे लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

झारखण्ड विधवा पेंशन योजना की पूरी जानकारी

विधवा पेंशन योजना राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। Widow Pension Scheme उन सभी महिलाओं के लिए है, जिन की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और उनके पत्ति की मृत्यु किसी कारण से हो गयी हो। झारखंड सरकार उन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 रुपए प्रति माह देती है। जो 3 माह की एक क़िस्त के रूप में मिलता है। पर आज भी कई महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पाती है। विधवा पेंशन का लाभ उठाने के लिए या किसी महिला को लाभ दिलाने के लिए हमारे आर्टिकल को पढ़े और ऑनलाइन माध्यम से झारखण्ड निराश्रित विधवा पेंशन योजना का फार्म भर कर योजना का लाभ उठायें।

झारखंड विधवा पेंशन योजना की रूपरेखा-

योजना का नाम इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
योजना केंद्र और राज्य सरकार की
सबंधित विभाग  समाज कल्याण विभाग, झारखंड
लाभार्थी राज्य की विधवा महिला
उदेश्य विधवा महिला की आर्थिक सहायता
हेल्पलाइन नंबर 06582-256301

निराश्रित पेंशन योजना झारखंड के लिए आवश्यक दस्तावेज-

आधार कार्ड राशन कार्ड
आयु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र
पत्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पास बुक मोबाइल नंबर

झारखंड इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए निम्न महिलाएं पात्र होंगी।

  1. विधवा पेंशन योजना में महिला मूल रूप से झारखण्ड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदक महिला 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए।
  3. लाभार्थी महिला विधवा होनी चाहिए।
  4. आवेदिक महिला की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. विधवा महिला की कोई अन्य पेंशन नहीं होनी चाहिए।
  6. महिला की किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी न हो।
  7. अगर महिला दूसरी शादी करती है, तो महिला विधवा पेंशन का लाभ नहीं उठा सकती है।
  8. विधवा पेंशन योजना का लाभ वही विधवा महिला ही ले सकती है, जो आर्थिक रूप से गरीब हो।

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Indira Gandhi Widow Pension Scheme झारखण्ड की विशेषताएं-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • इस पेंशन योजना के अंतर्गत महिला को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • Vidhwa Pension की हकदार विधवा महिला ही होगी।
  • महिला की सरकारी या अन्य किसी प्रकार की पेंशन नहीं होनी चाहिए।
  • विधवा पेंशन योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में मिलती है।
  • झारखण्ड विधवा पेंशन योजना महिलाओं को किस्त के रूप में मिलेगी।

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Jharkhand Vidhwa Pension Yojana 2023 आवेदन फॉर्म-

Application Form PDF – झारखण्ड विधवा पेंशन योजना (इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना) के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से है।  

  • विधवा पेंशन योजना के लिए हमें नगर निगम या जिला मुख्यालय में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन करने के लिए हमें निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

DOWNLOAD-Jharkhand-Vidhwa-Pension-Yojana-FORM-PDF

  • इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना का आवेदन फार्म को भरने के बाद, मांगे गए आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को नगर निगम या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा कर दे।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना झारखंड लाभार्थी सूची (लिस्ट) देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

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Check: Jharkhand-Vidhwa-Pension-Yojana-List

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