हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 | Haryana Viklang Pension Yojana Apply Online | Application Form

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Haryana Viklang Pension Yojana 2023-: नमस्कार दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते है की सभी विकलांगजनो को अपना जीवन व्यतीत करने में कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है। जिसके लिए हरियाणा राज्य सरकार ने अपने राज्य के दिव्यांग नागरिकों के लिए “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना” को शुरू किया है। वैसे तो यह योजना काफी समय से विकलांगजनो की सहायता प्रदान कर रही है। किन्तु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा “Haryana Handicapped/Disability Pension Scheme” संशोधन किया गया। जिसकी जानकारी हम आपको आज अपने इस आर्टिकल के माध्यम से देंगे।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023

योजना के तहत राज्य के 70% या इससे अधिक दिव्यांग जन को पेंशन का लाभ प्राप्त होता था। जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए संशोधन के तहत दिव्यांग पेंशन की पात्रता को 60% या इससे अधिक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से चली आ रही दिव्यांग पेंशन की राशि 1,600 रूपए को बढ़ाकर वर्ष 2018 में 1,800 रूपए कर दी गयी है। और अब हरयाणा सरकार द्वारा Haryana Viklang Pension Yojana 2023 में 2,000 रूपए करने की घोषणा की गयी है। जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।योजना के आवेदन संबंधित व अन्य जानकारी पाने हेतु हमारे इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 लिस्ट

Haryana Viklang Pension (Handicapped) Scheme List – राज्य में ऐसे बहुत से नागरिक होते है जिनको अपनी विकलांगता की वजह से बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोगो को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलना बहुत ही अच्छी बात है। इस कारण सरकार द्वारा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

योजना का नाम   विकलांग पेंशन योजना हरियाणा
लॉन्च की गयी   हरियाणा सरकार द्वारा
विभाग   समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी    राज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्य   राज्य के विकलांग लोगों को प्रतिमाह पेंशन

दिव्यांग पेंशन योजना हरयाणा की पात्रता (योग्यता)-

Eligibility for Haryana Viklang Pension Yojana – यदि आप भी अपना या अपने किसी परिचित का आवेदन हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत करना चाहतें हैं, तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।

  1. न्यूनतम 60 प्रतिशत दिव्यांग में अंधापन, कुष्ठ रोग, कम दृश्यता, मूक, बधिर, हरकत विकलांगता, मानसिक मंदता आदि सात श्रेणियों के अंतर्गत होना आवश्यक है।
  2. आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होने के अलावा पिछले तीन वर्ष से हरयाणा राज्य में निवास करता हो।
  3. पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना आवश्यक है।
  4. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी (BPL Category) का होना चाहिए।
  5. आवेदनकर्ता के नाम से बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

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विकलांग पेंशन योजना हरियाणा हेतु आवश्यक दस्तावेज-

Documents Required for Handicapped Pension Scheme | Haryana Viklang Pension Yojana – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के समय आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

निवास प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट पासबुक
आधार कार्ड परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
दिव्यांग प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज़ फोटो
जाति प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र

इसे भी पढ़ें: [फॉर्म] हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-

Application Procedure for Haryana Viklang Pension Scheme – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको आवेदन हेतु हरियाणा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। Haryana Social Welfare Dept Portal के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करिए।

HARYANA-SOCIAL-WELFARE-DEPARTMENT

  • यहां क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुँच जायेंगे। यहां आपको “Pension Portal” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

    HARYANA-SOCIAL-WELFARE-DEPARTMENT
    HARYANA-SOCIAL-WELFARE-DEPARTMENT
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जहां आपको “General Information” के कॉलम में दिए विकल्प “Application Forms” पर क्लिक करना होगा।
  • यहां क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। अब यहां आपको “Download Application Form for Disability Pension” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
Haryana-Viklang-Pension-Application-Form
Haryana-Viklang-Pension-Application-Form
  • अब आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Haryana Viklang Pension Scheme Form PDF
  • अब इस फॉर्म को भरने के बाद, दिव्यांग आवेदक को हस्ताक्षर एवं हाँथ का अंगूठा लगाना आवश्यक होगा।
  • यदि आवेदक हाँथ का अंगूठा लगाने में सक्षम नहीं है, तो पैर का अंगूठा लगाना होगा।
  • और यदि दिव्यांग व्यक्ति हाँथ-पैर से सक्षम नहीं है, तो परिवार के सहायक द्वारा आवेदन फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाया जायेगा।
  • अंत में सभी दस्तावेजो की फोटोकॉपी संलग्न करके अपने ब्लाक के जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय (DSWO) में जमा करा दे।

हरियाणा विकलांग पेंशन लाभार्थी के पेंशन विवरण देखें

View pension details of Haryana Disabled Pension Beneficiary – यदि अपने हरियाणा विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया है और अब आप अपनी पेंशन का विवरण देखना चाहतें हैं तो आपको इसके लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा। जो निम्न प्रकार से हैं –

  • सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।

DETAILS OF HARYANA DISABLED PENSION BENEFICIARY

यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। जैसा नीचे दिखाया गया है।

Track-Beneficiary-Haryana-Disabled-Pension-Details
Track-Beneficiary-Haryana-Disabled-Pension-Details
  • यहां आपको अपनी पेंशन आईडी/ Pension Id, खाता संख्या/ Account No, या आधार संख्या/ Aadhaar No को दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर “विवरण देखें” पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके पेंशन का विवरण आपके सामने खुल जायेगा।

हरियाणा विकलांग पेंशन लाभार्थी लिस्ट

Haryana Disabled Pension Beneficiary List – यदि अपने हरियाणा विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया है और अब आप अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में देखना चाहतें हैं तो आपको इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा

  • सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।

HARYANA VIKLANG PENSION SCHEME LIST

  • यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। जैसा नीचे दिखाया गया है।

    Haryana Disabled Pension Beneficiary List
    Haryana Disabled Pension Beneficiary List
  • यहां आपको जिला / District, क्षेत्र / Area, खण्ड / नगरपालिका / Block/ Municipality, गाँव / वार्ड / सेक्टर / Village/ Ward/ Sector, पैंशन का नाम / Pension Type आदि का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपको लाभपात्र आईडी / Beneficiary ID, लाभपात्र का नाम / Beneficiary Name, खाता संख्या / Account No में से किसी एक का चयन कर “Security Code” भरने के बाद अंत में “लाभपात्रों की सूचि देखें” पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां से आप अपने नाम को खोज सकते हैं।

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थारी पेंशन, थारे पास, हरियाणा सरकार आधिकारिक वेबसाइट

Antyodaya SARAL Helpline: 1800-2000-023

यह भी पढ़ें: [लिस्ट] हरियाणा सरकार की नई योजनाएं 2023 सूची देखें

प्रिय पाठकों, यहां हमने आपको “हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana 2023)” की सभी जानकारी दी हैं। आशा करते हैं की आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी। यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी पूछनी हो तो हमे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हम आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओं की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.yojanaformpdf.com के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद-

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