[आवेदन] मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना हरियाणा 2023

Haryana Widow Women Entrepreneur Loan Scheme Apply | विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना आवेदन | Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana Form

हरियाणा के महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने सोमवार को कहा कि महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए राज्य सरकार ने विधवाओं के लिए ऋण पर सब्सिडी देने के लिए एक योजना शुरू की है। उसने कहा कि यह परियोजना हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा से चलाई जाएगी। इस विषय में अधिक जानकारी साझा करते हुए, उन्होंने कहा है। हरियाणा में रहने वाली विधवाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये है। और वे 18 से 55 वर्ष की आयु में हैं, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इस आर्टिकल की पूरी जानकारी के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Haryana Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana Registration 2023

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 25 % सब्सिडी प्रदान की जाएगी, अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। उन्होंने आगे बताया कि कुल ऋण का 10 % महिला स्वयं देगी और शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना के तहत पहले वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान किया जाएगा। Haryana Widow Women Entrepreneur Loan Scheme के अंतर्गत 5 करोड़ हरियाणा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। यह योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी।

हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना 2023

हरियाणा राज्य मंत्री ने कहा कि इस योजना में ऋण देने से पूर्व महिलाओं को कुछ समय के लिए प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है। यह प्रशिक्षण होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पंजाब नेशनल बैंक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाएगा। ताकि विधवा अपने कौशल का विकास कर सकें। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा। ताकि महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उसने कहा कि राज्य गवर्नमेंट बुटीक, टेलरिंग, टैक्सी / ऑटो / अचार इकाइयों / खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड वस्त्र, दुग्ध उत्पादन, कंप्यूटर जॉब घटता आदि और किसी अन्य कार्य के लिए ऋण प्रदान करेगी।

विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना की पात्रता व शर्तें-

Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana

  • लाभार्थी के पास हरियाणा का निवासी होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • महिला लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर 3लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आय-प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होना जरूरी है।
  • विधवा महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इसके अलावा सरकार द्वारा किसी अन्य ऋण योजना का पहले से लाभ नहीं मिल रहा हो।
  • एक बार में एक ही योजना का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा।

प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। योजना बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना के लाभ-

मुख्यमंत्री विधवा महिला स्वरोजगार ऋण योजना में महिलाओं को ऋण देने से पहले छोटी अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा यह बिलकुल निशुल्क होगा। कौशल प्रशिक्षण निम्न क्षेत्रों में दी जाएगी इसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं।

  1. बुटीक
  2. सिलाई-कढा़ई
  3. टैक्सी व ऑटो
  4. अचार इकाइयां
  5. खाद्य प्रसंस्करण
  6. कैरी बैग बनाने की ट्रेनिंग
  7. बेकरी
  8. रेडीमेट गारमेंटस
  9. दुग्ध उत्पादन
  10. कम्प्यूटर जॉब वर्क्स।

इन कामों के अलावा भी यदि कोई महिला किसी अन्य कामों को करने में सक्षम हो, तो उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान किया जाएगा। Vidhwa Mahila Udyami Rin Yojana में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता ली जाएगी, ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके।

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हरयाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया-

Haryana Widow Women Entrepreneur Loan Scheme Application Process – ऊपर बताए गए कामों के अलावा भी अगर किसी अन्य कार्य जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिये भी ऋण प्रदान करवाया जायेगा। इस योजना के तहत आवेदन/पंजीकरण करने के लिए विधवा महिला (Widows) को अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक या पोस्ट-ऑफिस में संपर्क करना होगा।

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