(पंजीकरण) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Parivar Samridhi  Haryana 2023 | हरियाणा परिवार सम्मान निधि योजना फॉर्म | Haryana Parivar Samman Nidhi Registration Form | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि  योजना लाभार्थी सूची |

Haryana Mukhyamantri Parivar Samman Nidhi – योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में किया। यह मुख्य रूप से राज्य के किसानों तथा उनके परिवारों के लिए है, जो 5 एकड़ तक ज़मीन पर खेती करते हैं और 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय प्राप्त करते हैं। इस मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हरियाणा सरकार “₹ 6,000 (छः हजार रुपये) की वार्षिक राशि” प्रदान करेगी। इस योजना तहत प्रत्येक परिवार को एक सदस्य का नाम ही नामाँकित करना होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा यह राशि प्रदान की जाएगी।

Haryana Parivar Samridhi Yojana 2023 Highlights 

इस योजना में लाभार्थियों की दो श्रेणियां शामिल हैं, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग और 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग। यह योजना प्राकृतिक मृत्यु पर ₹ 2,00,000 (दो लाख रुपये), आकस्मिक मृत्यु पर ₹ 2,00,000 (दो लाख रुपये), स्थायी विकलांगता के लिए ₹ 2,00,000 (दो लाख रुपये) और आंशिक विकलांगता पर ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) की बीमा सुविधा भी प्रदान करती है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023
शुरू की गयी हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
उद्देश्य राज्य के पात्र परिवारों को जीवन/ दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन लाभ, आदि के संदर्भ में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
लाभार्थी गरीब परिवार के नागरिक
लाभ 6,000 रुपये प्रति वर्ष
आधिकारिक वेबसाइट https://cm-psy.haryana.gov.in/
आर्टिकल श्रेणी राज्य सरकार योजना

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023

वित्त मंत्री अभिमन्यु ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना पेश कर रही है। योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार हर साल ₹ 6,000 (छः हजार रुपये) की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा और प्रत्येक परिवार को इस लाभ का लाभ उठाने के लिए एक सदस्य को नामित करना होगा, श्री खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बोलते हुए कहा। एक आधिकारिक बयान में योजना का विवरण देते हुए सरकार ने कहा कि पहली श्रेणी के लिए, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चार विकल्प होंगे। पहले विकल्प के तहत, परिवार हर साल ₹ 6,000 (छः हजार रुपये) प्राप्त कर सकते हैं, जो परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ₹ 2,000 (दो हजार रुपये) की तीन बराबर किस्तों में जमा किया जाएगा।

दूसरे विकल्प के तहत, एक परिवार को लाभ प्राप्त करने के लिए एक सदस्य को नामाँकित करना होगा और पांच साल पूरे होने पर उसे ₹ 36,000 रुपये मिलेंगे। तीसरे विकल्प के तहत, नामाँकित लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹ 3,000 (तीन हजार रुपये) से ₹ 15,000 (पंद्रह हजार रुपये) प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो योजना की शुरुआत में लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगा। चौथे विकल्प के तहत, नामित लाभार्थी को पांच साल के बाद ₹ 15,000 (पंद्रह हजार रुपये) से ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) मिलेंगे, जो नामाँकित लाभार्थी द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करेगा, बयान में कहा गया है। नामाँकित लाभार्थी वर्तमान योजना के तहत बीमा कवर के विकल्प चुन सकता है, जिसमें से प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार योजना के तहत लाभ

इस योजना के पीछे का उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो 5 एकड़ ज़मीन और अन्य परिवारों में खेती करते हैं, जिनकी प्रति माह 15 हजार रुपये से कम आय है। लेकिन लाभार्थियों की दो अलग-अलग श्रेणियां हैं जो योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे दो श्रेणियां विभिन्न विकल्पों की पेशकश भी करती हैं कि लाभार्थी योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

श्रेणी 1 (First Category):-

सभी लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, इस श्रेणी में आते हैं। लाभार्थियों को लाभ कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इस पर कुल 4 विकल्प हैं:

  • पहला विकल्प: इस विकल्प के साथ, लाभार्थियों को सरकार से प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित की जाएगी।
  • दूसरा विकल्प: यहां, पात्र परिवार को लाभार्थी के रूप में परिवार के सदस्य का चयन करना आवश्यक है। नामाँकित सदस्य को योजना में शामिल होने की तारीख से 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे।
  • तीसरा विकल्प: इस विकल्प के तहत, परिवार का चयनित व्यक्ति, एक बड़ी राशि के बजाय, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन प्राप्त कर सकता है। उम्मीदवार की ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर मासिक पेंशन की राशि तय की जाएगी। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे पेंशन राशि बढ़कर मिलती है।
  • चौथा विकल्प: अंतिम विकल्प में, चयनित परिवार के सदस्य को योजना का हिस्सा बनने की तारीख से 5 साल बाद 15,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच की राशि मिलेगी।
श्रेणी 2 (Second Category):-

40 से 60 वर्ष की आयु के सभी उम्मीदवार इस श्रेणी में आएँगे। लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए दो विकल्प हैं:

  • पहला विकल्प: 2,000 रुपये की 3 किस्तों में उम्मीदवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे।
  • दूसरा विकल्प: योजना में भाग लेने की तिथि से 5 वर्ष बाद लाभार्थी को 36,000 रुपये मिलेंगे।

हरियाणा मुख्मंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीमा कवरेज

लाभार्थियों के पास मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत बीमा कवरेज का विकल्प चुनने का भी विकल्प है, जहां सरकार उसी के प्रीमियम का वित्त पोषण करेगी। यह योजना प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये के बीमा प्रदान करती है और लाभार्थी को आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि सदस्य पहले से ही पीएमएसवाईएम (प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना) नामक एक अन्य योजना का हिस्सा है, तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना – Prime Minister Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएँ।

हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र

हरियाणा राज्य सरकार ने अधिसूचित किया कि वे 54 लाख परिवारों के डेटाबेस की तैयारी कर रहे हैं। डेटाबेस के सिस्टम में केंद्रीकृत होने के बाद, सरकार पात्र नागरिकों को हरियाणा परिवार पहचान पत्र के रूप में 14 अंकों का आईडी नंबर जारी करेगी। इस कार्ड का उपयोग राज्य कल्याण योजना जैसे हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि – Haryana Mukhyamantri Parivar Samman Nidhi Yojana / MPSNY के लिए आवेदन करने के लिए किया जाएगा।

एमपीएसएनवाय योजना में हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

अगर आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि  योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करना होगा। नीचे दी गई दस्तावेजों की सूची देखें और प्रबंध करें।

  • उम्मीदवार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आय के प्रमाण हेतु आय प्रमाण पत्र होना चाहिए
  • नागरिक के पास भू-नक्शा / ज़मीन के कागज़ात होने चाहिए।
  • आवेदन-कर्ता के पास अपने स्थाई पते का सबूत होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने हेतु आधार कार्ड – UID / Aadhaar Card होना चाहिए।
  • आवेदन पत्र पर बैंक खाता संख्या भी भरनी होगी और आपके पास पासबुक होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास अपना आईडी पहचान पत्र होना जरूरी है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अब तक, इस बारे में कोई विवरण नहीं है कि सरकार मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना सूची, इसकी पंजीकरण प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया कैसे तैयार करेगी, यह भी कि लाभार्थी योजना के तहत अपनी पसंद के अनुसार श्रेणी का चयन कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें; जल्द ही हम यहां अपडेट करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा इसके सम्बन्ध में एक ट्वीट भी किया गया है।

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