Haryana Death Certificate Online Application-: नमस्कार प्रिय पाठकों, आज मैं आपको अपने आर्टिकल में “हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र” के बारे में जानकारी दूँगा। हरियाणा सरकार ने अब मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब हमको सरकारी दफ्तर या नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन माध्यम से हम घर बैठे ही “Haryana Mrityu Praman Patra” बना सकतें हैं।
Haryana Death Certificate Form PDF 2023
पहले सभी राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम द्वारा या विकासखंड (Block) द्वारा जारी किये जाते थे। पर अब सभी राज्य के मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम या विकासखंड (Block) द्वारा जारी नहीं जाते हैं। अब लोगों की सहुलियत व अन्य कई कारणों से इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। परन्तु कई लोग इस ऑनलाइन प्रक्रिया को सही से नहीं जानते जिसके लिए उन को बहुत सी परेशानियों का समाना करना पड़ता है। आज हम आपको अपने इस लेख में “Haryana Death Certificate” से जुडी सभी जानकारी देंगें। Mrityu Praman Patra से जुडी सभी प्रकार की जानकारी के लिए कृपया लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
How to Obtain Haryana Death Certificate Online – मृत्यु प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला प्रमाण पत्र है। जो की किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर व्यक्ति के परिवार को कई सरकारी कामो के लिए बनाना होता है। मृत व्यक्ति से सबंधित सभी सरकारी कार्यों को करने के लिए हमें Mrityu Praman Patra की बहुत आवश्कता होती है। जैसे कि बैंक, LIC, पेंशन, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों के लिए।
NOTE – भारतीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (Birth & Death Registration Act, 1969) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन के अन्दर करवाना अनिवार्य है। इस नियम 9(3) के अनुसार जन्म या मृत्यु चाहे कितना भी पुराना हो, उसका पंजीकरण कराया जा सकता है।
Mrityu Praman Patra हेतु आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for Haryana Death Certificate – हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन/पंजीकरण हेतु निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- मृतक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- भौतिक दस्तावेज़ (Id Card)
- राशन कार्ड प्रतिलिपि (Ration Card Copy)
- स्वयं घोषित पत्र (Self-Declaration Letter)
- ग्राम पंचायत / नगरपालिका प्रशासन द्वारा जारी गैर उपलब्धता
इसे भी देखें: Haryana Birth Certificate – हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
मृत्यु प्रमाण पत्र हरयाणा का उपयोग-
Use of Haryana Death Certificate – किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हमें व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्कता होती है। Mrityu Praman Patra का उपयोग हम निम्न प्रकार से करतें हैं:
- बीमा सबंधित कामों में
- बैंक में
- जमीन की अन्य के नाम पर रजिस्ट्री करने में
- पेंशन लगाने में
- Gas Connection, बिजली और पानी का कनेक्शन को बदलने के लिए।
- राशन कार्ड जैसे- अन्य सरकारी दस्तावजों से नाम को निरस्त करने के लिए।
- कोई सरकारी योजना का लाभ उठा के लिए (जिन योजनाओं में मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्कता होती है)
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Haryana Death Certificate के लाभ-
Benefits of Haryana Mrityu Praman Patra – मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत दिया जाने वाला एक Certificate प्रमाण पत्र है, जिसके निम्नलिखित लाभ है:
- यदि व्यक्ति के नाम पर कोई सम्पति (Property) है, तो उस परिवार के नाम पर या जो कोई भी उस सम्पति का अन्य हकदार होगा उस व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरण (Transfer) करने के लिए।
- बीमा या अन्य प्रकार का बैंक सम्बन्धी कार्यों के लिए
- परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर नौकरी मिलने या पेंशन मिलने के लिए।
- सरकारी टैक्स, लोन या कोई बिल को समाप्त करने लिए।
- पासपोर्ट, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर,राशन कार्ड जैसे अन्य सरकारी दस्तावजों से नाम को निरस्त करने के लिए।
- कोई सरकारी योजना का लाभ उठा के लिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस, गन लाइसेंस अन्य प्रकार के लाइसेंस के स्थांनतरण या निरस्त करने के लिए।
Track Application Status: https://saralharyana.gov.in/
हरियाणा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Haryana Death Certificate – हरियाणा Mrityu Praman Patra के लिए आपको निम्न प्रकार से आवेदन करना होगा:
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको सबसे पहले Birth & Death Certificate Registration की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइड के खुलने के बाद, आपको “Apply Online” का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रिया को करने के लिए आप को अपना पंजीकरण करना होगा।
- फिर आप अपनी यूजर आईडी से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म प्राप्त होने पर आपको सभी पूछी गयी जानकारी सही से भरनी होंगी।
- और अंत में “Submit” के बटन पर क्लिक करना होगा।
देरी से मृत्यु का पंजीकरण – इस प्रक्रिया में, नागरिक निकटतम मौजूदा ई-सेवा केंद्र (e-Sewa Kendra) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह एक वर्ष के बाद भी मृत्यु दर्ज करने के लिए लागू किया जा सकता है।
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