Gujarat Death certificate Application Form PDF | Gujarati death certificate pdf download | मृत्यु प्रमाण पत्र चेक ऑनलाइन |गुजरात मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन
नमस्कार दोस्तों, अगर आप गुजरात राज्य के निवासी हैं। तो हम आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकरआएं हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा की पहले “गुजरात मृत्यु प्रमाण पत्र” बनवाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हमें कही जाने की जरुरत नहीं हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता हैं। इसमें मृत्यु का दिन और करण बताया जाता हैं। ‘Death Certificate’ प्रदेश के अधिकारी जैसे- तहसीलदार, ग्राम पंचायत तथा शहर में नगर निगम के कार्यलय से Gujarat Mrityu Praman Patra (Gram Panchayat) को प्राप्त किया जा सकता हैं।
Gujarat Death Certificate
मृत्यु प्रमाण पत्र एक रिपोर्ट है जिसमे राज्य सरकार द्वारा एक निवासी की मृत्यु की घोषणा की जाती है। यह एक अनिवार्य प्रमाणपत्र है जिसे मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु की तारीख, स्थान और कारण को सूचीबद्ध करता है। गुजरात राज्य में होने वाली प्रत्येक मृत्यु को उसकी घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होना होता है। “Gujarat Death Certificate” प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
Gujarat Mrityu Praman Patra का उद्देश्य-
मृत्यु प्रमाण पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं।
- तथ्य और मृत्यु की तिथि बताने में
- जीवन बीमा लाभ का दावा करने में
- पेंशन का दावा करने के लिए
- सम्पदा के निपटारे में
- मृत्यु के कारण और तथ्यों की जांच करना
- मौत और दफ़नाने की जगह
- उम्र, लिंग और नस्ल के प्रमाण के रूप में सेवा करने के लिए
- वंशावली संबंधी जानकारी के लिए
Gujarat Death Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज-
यदि आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र।
- अस्पताल या नर्सिंग होम द्वारा दी गई मृत्यु घोषणा का विवरण।
- जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- विलंबित मृत्यु पंजीकरण की अनुमति।
- आधार कार्ड।
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)।
- राशन कार्ड।
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गुजरात मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक विवरण-
मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए मृत व्यक्ति के बारे में निम्न विवरण जानना जरूरी है।
आवेदक का नाम | आवेदक का लिंग | पिता का नाम | जीवनसाथी का नाम |
जन्म की तारीख | स्थायी पता संपर्क नंबर | नाम और लिंग मृतक का | खंड विकास कार्यालय |
मृतक व्यक्ति के साथ आवेदक का संबंध | जगह और मौत की तारीख | जिला | ब्लॉक पीएचसी |
Gujarat Death Certificate Online Registration
जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 के पंजीकरण के अनुसार, प्रत्येक मृत्यु को इसकी घटना के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ पंजीकृत होना होता है। नागरिकों को मौतें दर्ज करने में मदद करने के लिए सरकार ने केंद्र में रजिस्टर जनरल और राज्यों में चीफ रजिस्ट्रार आवंटित किए हैं। मौतों को दर्ज करने के तरीके निम्नलिखित हैं:
- यदि किसी घर में मृत्यु होती है, तो घर का मुखिया संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु दर्ज करने के लिए पात्र है।
- और यदि किसी अस्पताल में मृत्यु होती है, तो संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- किसी जेल में मृत्यु होती है, तो जेल प्रभारी संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु को पंजीकृत कर सकता है।
- यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर मृत्यु होती है, तो स्थानीय पुलिस प्रभारी या गांव का मुखिया मृत्यु को पंजीकृत कर सकता है।
गुजरात मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें-
गुजरात मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वेबसाइट के लिए => यहां क्लिक करें।
- यहां आपको “Death Certificate“ पर क्लिक करना होगा। जैसा ऊपर दिखाया गया है।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा यहां आपको पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण संख्या और मृत्यु की तारीख दर्ज करनी होगी।
- फिर आवेदक को सभी स्कैन किए गए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- सभी दस्तावेज जमा होने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- सत्यापन प्रक्रिया के बाद, आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
Download: Gujarat-Mrityu-Praman-Patra-Form-PDF
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