Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / DDU GKY | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना रजिस्ट्रेशन | Pandit Dindayal Yojana Apply | दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना आवेदन 2023
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 35 साल के बीच 55 मिलियन संभावित कर्मचारी हैं। उसी समय, दुनिया को 2020 तक 57 मिलियन श्रमिकों की कमी का सामना करने की उम्मीद है। यह भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय अधिशेष को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने ग्रामीण परिवारों के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय एजेंडा चलाने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना / डीडीयू-जीकेवाई (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / DDU-GKY) लागू की है।
आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण ग़रीबों को प्रतिस्पर्धा से रोकने में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल की कमी। डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) प्लेसमेंट, रिटेंशन, करियर की प्रगति और विदेशी प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ वैश्विक मानकों पर बेंचमार्क प्रशिक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित करके इस अंतर को पाटता है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2023
- लाभ के लिए गरीबों तक पहुँच को सक्षम करना (Enabling Access to the Poor for Profit) –ग्रामीण ग़रीबों को बिना किसी लागत के कौशल प्रशिक्षण की मांग की आपूर्ति करना।
- समावेशी कार्यक्रम डिज़ाइन (Inclusive Program Design) – सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज (SC / ST 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिलाएं 33%) इसके अंतर्गत किया जायेगा।
- प्रशिक्षण से कैरियर प्रगति पर जोर देना (Emphasizing Career Progression from Training) – नौकरी प्रतिधारण, कैरियर की प्रगति और विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मार्ग-निर्माता का कार्य करता है।
- प्लेसमेंट में उम्मीदवारों के लिए सहायता (Support for Candidates in the Placement) – पोस्ट-प्लेसमेंट समर्थन, माइग्रेशन समर्थन और पूर्व छात्र नेटवर्क को तैयार करना।
- प्लेसमेंट साझेदारी बनाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण (Active Approach to Creating Placement Partnerships) – कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए प्लेसमेंट की गारंटी प्रदान करना।
- कार्यान्वयन भागीदारों की क्षमता को बढ़ाना (Improving the Capacity of the Implementing Partners) – नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का सहायता प्रदान करना और बेरोजगारों के कौशल का विकास करना।
- क्षेत्रीय फोकस (Regional Focus) – जम्मू और कश्मीर में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर (HIMAYAT), तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 वामपंथी अतिवाद (Left-Wing Extremism – LWE) जिलों (ROSHINI) हेतु बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- मानक के नेतृत्व वाली डिलीवरी (Standard Led Delivery) – सभी कार्यक्रम गतिविधियाँ मानक संचालन प्रक्रियाओं (Standard Operating Procedures) के अधीन हैं जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा व्याख्या के लिए खुली नहीं हैं। सभी निरीक्षण भू-टैग किए गए, समय-मुद्रांकित वीडियो / तस्वीरों द्वारा समर्थित हैं।
डीडीयू-जीकेवाई हेतु लाभार्थी की पात्रता
- ग्रामीण युवा: 15 – 35 वर्ष
- एससी / एसटी / महिला / पीवीटीजी / पीडब्ल्यूडी: 45 वर्ष तक
डीडीयू-जीकेवाई हेतु कार्यान्वयन मॉडल
डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) 3-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल का अनुसरण करता है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय इकाई MoRD में नीति-निर्माण, तकनीकी सहायता और सुविधा एजेंसी के रूप में कार्य करती है। डीडीयू-जीकेवाई राज्य मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं, और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां – पीआईए (Project Implementing Agencies – PIA) स्किलिंग और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।
परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां – पीआईए
आवश्यक शर्तें और पात्रता मानदंड (Essential Terms and Eligibility Criteria) -:
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम (Indian Trust Acts) या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (State Society Registration Act) या किसी राज्य सहकारी समितियों (State Cooperative Societies) या बहु-राज्य सहकारी अधिनियम (Multi-State Cooperative Acts) या कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act 2013) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 (Limited Liability Partnerships Act 2008) या सरकार या राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक अर्ध-सरकारी संगठन के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- 3 से अधिक वित्तीय वर्षों के लिए भारत में परिचालन कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व (एनएसडीसी भागीदारों के लिए लागू नहीं) में होना चाहिए।
- पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 के लिए पॉजिटिव नेट वर्थ (NSDC पार्टनर्स के लिए लागू नहीं) होना चाहिए।
- प्रस्तावित परियोजना के कम से कम 25% से अधिक में कारोबार होना चाहिए।
फंडिंग प्रोजेक्ट्स में, PIAs की सिफारिश को प्राथमिकता दी जाती है -:
- विदेशी प्लेसमेंट
- कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट: वे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां – पीआईए (Project Implementing Agencies – PIA) या संगठन जो आंतरिक चल रही एचआर (HR) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण लेते हैं।
- उद्योग इंटर्नशिप: उद्योग से सह-वित्तपोषण के साथ इंटर्नशिप के लिए समर्थन हेतु।
- चैंपियन नियोक्ता: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां – पीआईए (Project Implementing Agencies – PIA) जो 2 वर्षों की अवधि में न्यूनतम 10,000 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना / डीडीयू-जीकेवाई (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / DDU-GKY) प्रशिक्षुओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति का आश्वासन दे सकते हैं।
- उच्च प्रतिष्ठा की शैक्षिक संस्थान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – यूजीसी (University Grants Commission – UGC) / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद – एआईसीटीई(All India Council for Technical Education – AICTE) के साथ 3.5 या सामुदायिक कॉलेजों की ग्रेडिंग एक न्यूनतम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council – NAAC) के साथ संस्थान DDU-GKY परियोजनाओं को लेने के लिए तैयार रहते हैं।
परियोजना हेतु अनुदान सहायता (Grant Assistance for Project) -:
डीडीयू-जीकेवाई प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सपोर्ट प्रदान करता है, जो प्रोजेक्ट की अवधि और यह प्रोजेक्ट आवासीय या गैर-आवासीय है, के आधार पर, प्रति व्यक्ति 25,696 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के फंडिंग समर्थन के साथ बाजार की मांग को संबोधित करता है। डीडीयू-जीकेवाई फंड की अवधि 576 घंटे (3 महीने) से 2304 घंटे (12 महीने) तक होती है।
अनुदान घटक में प्रशिक्षण लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग (आवासीय कार्यक्रम), परिवहन लागत, पोस्ट-प्लेसमेंट समर्थन लागत, कैरियर की प्रगति और प्रतिधारण समर्थन लागत शामिल हैं। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
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प्रशिक्षण आवश्कताएं (Training Requirements) -:
- डीडीयू-जीकेवाई कई प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फंड करता है, जिनमें रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, लेदर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जेम्स और ज्वेलरी जैसे कई क्षेत्रों में 250 ट्रेड शामिल हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं। एकमात्र आदेश यह है कि कौशल प्रशिक्षण मांग आधारित हो और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाए।
- निर्दिष्ट राष्ट्रीय एजेंसियों या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और सेक्टर स्किल काउंसिल (National Council for Vocational Training and Sector Skills Councils) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और मानदंडों का पालन करने के लिए व्यापार विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है।
- व्यापार विशिष्ट कौशल के अलावा, रोजगार और सॉफ्ट स्किल, कार्यात्मक अंग्रेजी और कार्यात्मक सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण क्रॉस कटिंग आवश्यक कौशल का निर्माण कर सके।
पैमाना और प्रभाव (Scale and Effect) -:
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना / डीडीयू-जीकेवाई (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / DDU-GKY) पूरे देश में लागू है। यह योजना वर्तमान में 13 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 460 जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें वर्तमान में 82 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां – पीआईए (Project Implementing Agencies – PIA) हैं, जो 18 क्षेत्रों को कवर करती हैं। परियोजना कार्यान्वयन के आँकड़े जानने के लिए, कृपया नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
Project Implementation Statistics
अधिक जानकारी के लिए www.ddugky.gov.in पर जाएं। यहाँ हमने आपको दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना / डीडीयू-जीकेवाई (Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana / DDU-GKY) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर दी है।
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