Ration Card List Chhattisgarh | CG राशन कार्ड नई सूची ऑनलाइन चेक | CG Ration Card List | छत्तीसगढ़राशन कार्ड लिस्ट | Application Form PDF
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएं हैं। जिसमे हम बताएंगे की छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 15 जुलाई से 29 जुलाई तक राशन कार्ड के नवीनीकरण किया जाएगा। इस अवधि में नए राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे जाएंगे। इस अवधि के बाद पुराने राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। राज्य में 29 जुलाई तक राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। फिर 30 अगस्त 2019 के बाद राशन कार्ड लाभार्थियों के नाम की लिस्ट जारि की होगी।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण फॉर्म भरने के लिए उन्हे राज्य सरकार द्वारा लगाये गए शिविर में जाना होगा और पूर्ण रूप से भरे हुए छत्तीसगढ़ न्यू राशन कार्ड पंजीकरण फॉर्म (Chhattisgarh Nava Ration Card Renewal Registration Form) को जमा करना होगा। सीजी राशन कार्ड छत्तीसगढ़ सूची,लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो गई है।सभी आवेदक जो 29 जुलाई तक छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण आवेदन फॉर्म जमा करायेंगे। उन्हे अपने नए राशन कार्ड 1 से 8 सितंबर 2019 के बीच वितरित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में लगभग 58.54 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड न्यू अपडेट
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ तत्काल राशन कार्ड पंजीकरण कूपन प्रक्रिया शुरू की है। (CG प्रवासी राशन कार्ड) इस प्रक्रिया से प्रवासी मजदूर अपना राशन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CG प्रवासी राशन कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत अब बिना राशन कार्ड वाले प्रवासियों को भी निःशुल्क 10 किलो चावल और 2 किलो चना दाल प्राप्त होगी। प्रवासी श्रमिक राशन कार्ड के लिए यहाँ क्लिक करें।
छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया 2023 
Chhattisgarh New Ration Card Renewal Process
- छातीसगढ़ राशन कार्ड पालिसी में बदलाव के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को पात्रता के आधार पर राशन दिया जाएगा।
- दरअसल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से पूर्व चुनावी घोषणा में सभी नागरिको को राशन कार्ड से राशन दिए जाने की घोषणा की गयी थी।
- अब राशन कार्ड नवीनीकरण एवं सत्यापन के बाद नए राशन कार्ड दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को 1 रु किलो और एपीएल परिवारों को 10 रु किलो की दर से चावल राशन कार्ड की दूकान से प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार के कानून सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के खंड 4 उपखंड 6 के प्रावधानों के मुताबिक जिस दिन राशन कार्ड जारी हुए हैं उसके 5 वर्ष तक ही वैध है।
- जिसके अनुसार वर्ष 2013-14 में बनाए गए सभी राशन कार्ड 2018-19 तक ही मान्य हैं।
- इसके अलावा इन शिविरों में बीपीएल के साथ एपीएल राशन कार्ड बनाए जाएंगे।
सीजी राशन कार्ड नवीनीकरण 2023 जरूरी दस्तावेज-
CG Ration Card Renewal 2023 Required Documents-
- वर्तमान राशन कार्ड के पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी।
- परिवार की मुखिया महिला के वर्तमान की दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो।
- मुखिया महिला के बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी यदि आधार कार्ड नहीं बना है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि-
- फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- राशन कार्ड में शामिल परिवार के जिन सदस्यों की मृत्यु हो गयी हो या विवाह हो गयी हो। उनके नाम राशन कार्ड से हटाने या जुड़वाने से
- सम्बंधित प्रमाण पत्र के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- प्रत्येक दस्तावेज की फोटोकॉपी पर मुखिया महिला के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
- इन सभी डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी राशन कार्ड नवीनीकरण फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
छत्तीसगढ़ न्यू / नवीनीकरण राशन कार्ड आवेदन फॉर्म-
Chhattisgarh New / Renewal Ration Card Application Form-
- सभी आवेदकों को CG न्यू / नवीनीकरण राशन कार्ड पंजीकरण फॉर्म शिविर से प्राप्त करके पूरी तरह भर कर वहाँ पर जमा करने होंगे
- राशन कार्ड के नवीनीकरण प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों के नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में 1 सितम्बर से 8 सितम्बर तक शिविर लगाकर नवीन राशन कार्ड का वितरण किया जायगा।
- नया राशन कार्ड बनने तक पुराने राशन कार्ड पर राशन प्राप्त होता रहेगा।
- नया राशन कार्ड प्राप्त करते वक्त पुराने राशन कार्ड को शिविर में जमा करना होगा।
नवा छत्तीसगढ़ का नवा राशन कार्ड आवश्यक लिंक-
Nava Chhattisgarh Ka Nava Ration Card Required Link-
Chhattisgarh-Renew-Ration-Card-Application-Form-PDF
Download-Application-Declaration-Form-for-Ration-Card-Renewal
Food-Civil-Supplies-&-Consumer-Protection-Dept-Chhattisgarh-Official-Website
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