Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana :- हेलो बिहार वासियों हम आपके लिए आज इस लेख के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी देने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है आज हम अपने इस आर्टिकल में बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना 2019 जानकारी देने जा रहे हैं| इस योजना का नाम है बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना – Bihar SC-ST Entrepreneur Scheme जो की राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति – Scheduled Castes / Scheduled Tribes (SC – ST) की श्रेणी के युवाओं के लिए शुरू की गई है।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2023
बिहार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस बिहार SC-ST उद्यमी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस लेख में हम बातएंगे कि कैसे बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना – Bihar SC-ST Entrepreneur Scheme जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना – Chief Minister’s Mukhyamantri Udyami Yojana भी कहा जाता है के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। सभी पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख में प्रदान की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें तथा यदि कोई बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना / मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सवाल हो तो हम से नीचे कमेंट में जरूर पूछें।
मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना 2023 के बारे में
About Bihar Chief Minister SC-ST Entrepreneur Scheme: मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना – Bihar Chief Minister SC-ST Entrepreneur Scheme को कमजोर वर्ग व श्रेणी के युवकों को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमी बनने हेतु रुचि को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति – Scheduled Castes / Scheduled Tribes (SC – ST) वर्ग के युवाओं अपना व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने हेतु अधिकतम “दस लाख रुपये (Rs 10,00000)” ऋण तक दिया जायेगा।
इस धनराशी के साथ-साथ जो युवा अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं अपने व्यवसाय को लगाने हेतु लिए गए ऋण पर उनको पचास फ़ीसदी यानी 50% राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। बाकी बची हुई पचास फ़ीसदी (50%) राशि बिहार राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार शुरू करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा दिया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा दस लाख रुपये तक है।
बिहार मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना के लिए आवेदन हेतु पात्रता शर्तें
यदि आप बिहार एससी-एसटी उद्यमी योजना / Bihar SC-ST Udyami Yojana हेतु आवेदन के इच्छुक हैं तो आपको पहले सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता नियमों को पूरा करना होगा। नीचे दी गई पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ें तथा उसके बाद ही आवेदन हेतु एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें।
- यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है इसीलिए आवेदन हेतु सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदनकर्ता इसी बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके लिये आवेदक के पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री एससी / एसटी उद्यमी योजना – Mukhyamantri SC / ST Udyami Yojana में आवेदन हेतु आवेदक कम से कम बाहरवीं कक्षा (12th Class) या समकक्ष जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा जारी होना चाहिए।
- जो आवेदक इस योजना हेतु अपना व्यवसाय खोलने के इच्छुक हैं उनकी उम्र कम से कम अट्ठारह वर्ष (18 Years Old) से ऊपर होनी चाहिए। आवेदक के पास उम्र के प्रमाणन हेतु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक को इस बिहार मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना – Bihar Chief Minister SC-ST Entrepreneur Scheme के अंतर्गत आवेदन हेतु पहले अपने व्यवसाय की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी जिसको जिला रोजगार कार्यलय या संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
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